राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत गिव-अप अभियान 28 फरवरी तक संचालित
अपात्र व्यक्ति स्वयं हटवा लें नाम वरना वसूली के साथ होगी कार्रवाई, निष्काषित श्रेणी के 20 परिवारों को नोटिस जारी

कोटपूतली- बहरोड़, (12 फरवरी/भारत कुमार शर्मा) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से खाद्य सुरक्षा योजना में सम्मिलित अपात्र श्रेणी के परिवारों को स्वेचछा से खाद्य सुरक्षा से नाम हटवाने के लिए 28 फरवरी 2025 तक गिव-अप अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत निष्कासित श्रेणी के परिवार जिला रसद अधिकारी कार्यालय / एसडीओ कार्यालय या उचित मूल्य दुकान से फॉर्म लेकर अपना नाम खाद्य सुरक्षा से हटवा सकते है।
जिला रसद अधिकारी शशि शेखर शर्मा द्वारा ब्लॉक स्तर पर उचित मूल्य दुकानदारों की मीटिंग ली जाकर इस अभियान का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश प्रदान किये जा रहे है। उन्होंने बताया कि गिव-अप अभियान में निष्कासित श्रेणी के जिन परिवारों द्वारा खाद्य सुरक्षा से नाम नहीं हटाया जायेगा, उनसे 27 रूपये प्रति किग्रा गेंहू की दर से वसूली एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के प्रावधानों के अनुरूप विधिक कार्यवाही अमल में ली जाएगी।
जिला रसद अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना में सम्मिलित निष्कासित श्रेणी के 20 परिवारों को नोटिस जारी किये जा चुके है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा से नाम हटवाने की गाइडलाईन जारी की गई है, जिसके अनुसार ऐसा परिवार जिसमें कोई आयकर दाता हो, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो, परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर आदि जीवीकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोडकर) एवं सरकारी / अर्द्ध सरकारी / स्वायत संस्थाओं में कार्यरत कार्मिको के परिवार निष्कासन की श्रेणी में आते है।






