हत्या के आरोपिया को दोष सिद्ध करार
सुमेरपुर (बरकत खान) दिनांक 7-11-12 को ताराराम पुत्र कपुरारामत्री जाति- मेघवाल निवासी जाणा को रात्रि को करीब 12-12:30 बजे उसके पडीम में रहने वाली वधुदेवी उर्फ वदुदेवी पत्नेि समस्याराम व विमला देवी पाल भरत कुमार जातिगण मेघवाल निवासीगण जाणा ने ताराराम के घर जाकर उसके घर का दरवाजा तोडकर ताराराम को उसके घर से खीचकर बाहर लाया व ताराराम के साथ मारपीट कर ताराराम को घसीटकर विमला देवी व वधुदेवी उनके घर ले जाकर ताराराम को साथ खूंटे से बांधकर उसके साथ मारपीट कर ताराराम की हत्या की थी।
इस घटना की रिपोर्ट ताराराम के भाई समाराम पुत्र कपूराराम ने पुलिस थाना सुमेरपुर में दर्ज कराई थी। जिस पर थानाधिकारी सुमेरपुर द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान कर विमला देवी व वधुदेवी के किछ चार्जशीट न्यायालय में पेश की। अपर लोक अभियोजक शिवराजसिंह राणावत एवं परिवाडी अधिवक्ता हनवन्तसिंह राणावत ने बताया कि उक्त प्रकरण का सम्पूर्ण विचारण कर माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री पुखराज गहलोत ने मुलजिमा वधुदेवी उर्फ ण्दुदेवी पत्नि समरथाराम एवं विमला देवी पत्नि भरत कुमार को धारा 458, 342, 302/34 आई.पी.सी. में दोष सिद्ध करार दिया है। तथा धारा 302 में आजीवन कारावास तथा धारा 458 में 5 वर्ष का फोर कारावास से दण्डित किया है। तथा साथ अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।

