घर पर बुलडोजर चलाना नगर निगम को पड़ा महंगा, कोर्ट ने आयुक्त की गाड़ी कर दी कुर्क
भरतपुर (कमलेश जैन) भरतपुर जिले में भरतपुर नगर निगम द्वारा कुम्हेर गेट निवासी पूरन सिंह के मकान को कोर्ट के स्टे के बाद भी सीएफसीडी कार्य के दौरान हटाए गए अतिक्रमण के दौरान तोड़ा गया था।भरतपुर नगर निगम आयुक्त की गाड़ी को न्यायालय द्वारा कुर्क कर दिया गया।
पूरन सिंह का घर टूटा तो उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट ने नगर निगम आयुक्त की गाड़ी को कुर्क कर दिया। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के आदेश पर सेल अमीन ने नगर निगम आयुक्त और अन्य दो संबंधित अधिकारियों के वाहनों को कुर्क किया, बल्कि इन वाहनों को ना तो खुर्द-बुर्द कर पाएंगे और, न ही उन्हें चलाएंगे।
घर तोड़ दिया था
सेल अमीन विकास कुमार ने बताया कि डिग्री दार पूरन सिंह के मकान को अतिक्रमण के दौरान नगर निगम के द्वारा तोड़ा गया था। इसे लेकर पूरन सिंह ने कोर्ट में अपील की तो उसी के तहत वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर नगर निगम आयुक्त और अन्य दो संबंधित अधिकारियों के वाहनों की गाड़ी को कुर्क किया गया है।
इन गाड़ियों कुर्क किया गया
गाड़ी नंबर RJ 05 UA 9625, RJ 05CB 1868, RJ 05 US 6066 गाडी को कुर्क किया गया । गाड़ी कुर्क किए आदेश पर लिखा हुआ है कि न्यायालय के आदेश की पालना में उक्त वाहन को खुर्द बुर्द और अन्य कोई परिवर्तन नहीं करेंगे .
पूरन सिंंह ने कोर्ट से स्टे लिया था
नगर निगम आयुक्त श्रवण कुमार विश्नोई ने बताया कि 2017 ने सीएफसीडी को लेकर अतिक्रमण तोड़े गए थे। कुम्हेर गेट के पास पूरन सिंह नाम के व्यक्ति का मकान तोड़ा गया था। जो किसी मामले में कोर्ट का स्टे लगा हुआ था। उसने कोर्ट में अपील की थी कि उसका जो मकान तोड़ा गया है, उसे यथावत स्वरूप बनवाया जाए या नगर निगम द्वारा हर्जाना दिया जाए।
मई 2022 में कोर्ट के आदेश थे कि तत्कालीन नगर निगम आयुक्त इस हर्जाना को भरेगा. हर्जाना नहीं भरा गया तो अब तीन वाहनों को कुर्क किया। नगर निगम आयुक्त ने बताया कि हमारे द्वारा इसी मामले को लेकर हाईकोर्ट में अपील की गई है।लेकिन अभी स्टे नहीं मिला है।

