वीसीआर के बहाने रिश्वत एसीबी की कार्यवाही में बाबू और ठेकेदार भेजे जेल
अलवर (अनिल गुप्ता)
अलवर में एसीबी कोर्ट ने बिजली विभाग के बाबू व ठेकेदार को 4-4 साल की जेल और 20 हजार रुपए का आर्थिक दंड दिया है। जिन्होंने परिवादी से वीसीआर भरने के नाम पर बीस हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। दोनों को ट्रैप करने के बाद चालान पेश किया गया। अब कोर्ट ने दोनों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
विशिष्ठ लोक अभियोजक शारदा गोयल ने बताया कि परिवादी कमल जांगिड़ ने 20 अक्टूबर 2016 को एसीबी से शिकायत दी थी कि बिजली विभाग के बाबू व ठेकेदार ने वीसीआर भरने के नाम पर बीस हजार रुपए की रिश्वत मांगी है। जिसका सत्यापन करने के बाद एसीबी ने दोनों को ट्रैप किया था। इसके बाद एसीबी ने आरोप पत्र न्यायालय पेश किया। न्यायालय ने चार्ज सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाह रखे गए। एसीबी पीठासीन अधिकारी अंजू चौधरी ने बाबू नरेश व ठेकेदार गजराज को 4-4 साल की जेल व 10-10 हजार रुपए के जुर्माने का आदेश दिया है।

