बिना अनुमति निर्माणाधीन भवन को बीडीए ने किया सीज

Oct 11, 2025 - 13:46
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बिना अनुमति निर्माणाधीन भवन को बीडीए ने किया सीज

भरतपुर, 11 अक्टूबर। काली बगीची के पास बीडीए की बिना अनुमति के निर्माण करते पाए जाने पर अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने निर्माणाधीन जी प्लस 3 भवन को शनिवार को सीज किया गया।
 भरतपुर विकास प्राधिकरण के अतिक्रमण शाखा के प्रभारी अधिकारी मनीष कुमार मीणा ने बताया कि बिना अनुमति निर्माण की सूचना पर कनिष्ठ अभियंता तथा पटवारी के साथ काली की बगीची चौराहे पर निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि  गिरीश विहार की तरफ खसरा नम्बर 526 कस्बा भरतपुर चक संख्या 1 में भरतपुर विकास प्राधिकरण की बिना स्वीकृति के बनाते हुए पाया गया। उन्होंने बताया कि हाई राइज बिल्डिंग (G+3) को भरतपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2025 की धारा 36 के तहत भवन सीलिंग की कार्यवाही की गई है।

  • कोशलेन्द्र दत्तात्रेय 

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