नाबालिग से दुष्कर्म मामले में बड़ा फैसला एक आरोपी को उम्रकैद, दूसरा अब भी फरार
अलवर (अनिल गुप्ता)
अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका से सामूहिक दुष्कर्म के गंभीर मामले में अलवर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि मामले का दूसरा आरोपी अब तक फरार है। न्यायालय ने दोषी आरोपी पर साढ़े पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है और पीड़िता को दो लाख रुपये प्रतिकर राशि देने के आदेश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक एडवोकेट पंकज यादव ने बताया कि यह मामला 9 मार्च 2023 को रामगढ़ थाना क्षेत्र में दर्ज कराया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, दो आरोपियों ने एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म किया और उसका अश्लील वीडियो भी बनाया। इसके बाद आरोपियों ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता को ब्लैकमेल किया।
घटना का खुलासा उस समय हुआ जब पीड़िता के परिवार को जानकारी मिली कि बालिका पांच माह की गर्भवती है। इसके बाद पीड़िता की मां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच कर दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पुख्ता साक्ष्य और गवाह पेश किए, जिसके आधार पर कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया गया। हालांकि, दूसरा आरोपी घटना के बाद से फरार है, जिसे पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कम उम्र की बालिका के साथ दुष्कर्म करना जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है और ऐसे मामलों में कठोर सजा आवश्यक है।