हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ अर्थ दंड की सजा से किया गया दंडित

Jan 15, 2026 - 13:48
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हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ अर्थ दंड की सजा से किया गया दंडित

अलवर (अनिल गुप्ता) अलवर एडीजे कोर्ट संख्या-3 ने चार साल पुराने हत्या के मामले में पांच आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। यह फैसला गुरुवार को एडीजे कोर्ट की न्यायाधीश ज्योति सोनी ने सुनाया।
सरकारी वकील अजीत यादव ने बताया कि परिवादी सुब्बी ने 3 मार्च 2022 को थाना नौगांवा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, 2 मार्च 2022 को उसके बड़े भाई भबल (50) के दामाद गफ्फार गांव नंगला भूरिया से रसगण आ रहे थे। इसी दौरान आरोपी हनीफ की नवासी अचानक बाइक के आगे आ गई, जिससे बाइक गिर गई। हालांकि बच्ची को कोई चोट नहीं आई, लेकिन इसके बावजूद आरोपियों ने गफ्फार के साथ मारपीट की।
अगले दिन 3 मार्च 2022 को परिवादी के घर शादी समारोह था। उसी दिन परिवार के कुछ लोग नौगांवा कस्बे से लकड़ी के गुटके लेने जा रहे थे। रास्ते में आरोपियों हनीफ (50), जुहरु (55), हासम (40), मजीद और साजिद ने अपने गांव के पास उन्हें रोककर मारपीट शुरू कर दी। जब भबल और अन्य लोग बीच-बचाव करने पहुंचे तो आरोपियों ने भबल के सिर पर फरसी, चाटियां और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से भबल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब चार अन्य लोग घायल हो गए।
सरकारी वकील ने बताया कि पुलिस ने मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच पूरी की। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 22 गवाह और 51 दस्तावेज पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने पांचों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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