युवाओं को नशे से बचाने को हर स्कूलऔर कॉलेज के 500 मीटर तक होगा तंबाकू मुक्त क्षेत्र

Mar 28, 2026 - 18:58
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युवाओं को नशे से बचाने को  हर स्कूलऔर कॉलेज के 500 मीटर तक होगा तंबाकू मुक्त क्षेत्र

जयपुर (राजस्थान / कमलेश जैन) सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों के 100 गज से बढ़ाकर 500 मीटर पर  सिगरेट, तंबाकू और नशीले पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए उठाया गया है।
स्कूल और शैक्षिणिक संस्थान के पास सिगरेट, तंबाकू या नशीला पदार्थ बेचना कानूनन जुर्म होगा। नशे की लत से युवाओं खासकर स्कूली बच्चों को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही सख्त कदम उठाए हैं। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सख्त कार्रवाई करने का आह्वान किया है। राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया है कि स्कूलों और शैक्षिणिक संस्थानों के आसपास के क्षेत्रों को तंबाकू मुक्त घोषित करने में सख्ती से पेश आएं।
तेजी से बढ़ रहा तम्बाकू का सेवन
केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों को शैक्षणिक संस्थानों के आसपास के क्षेत्रों को तम्बाकू , शराब और नशीले पदार्थों से मुक्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी राज्यों से नियमों और दिशानिर्देशों को सख्ती से पालन करने को कहा गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, युवाओं में तम्बाकू का सेवन तेजी से बढ़ रहा है
गृह मंत्रालय ने उठाया सख्य कदम
गृह मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में युवाओं को नशीले पदार्थों से बचाने की तत्काल आवश्यकता का उल्लेख किया गया। साथ ही स्कूल, कॉलज और अन्य शैक्षणिक संस्थान परिसर के आसपास तंबाकू, सिगेरट व अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला लिया गया। ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे के अनुसार 13 से 15 वर्ष की आयु के 8.5 प्रतिशत विद्यार्थी किसी न किसी रूप में तम्बाकू का सेवन कर रहे थे। शिक्षा मंत्रालय इस बढ़ते खतरे से निपटने के लिए सक्रिय रूप से तम्बाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान (टीओएफईआई) दिशा-निर्देशों को लागू कर रहा है।
स्कूल-कॉलेज को करना होगा इन नियमों का पालन
निजी एवं सरकारी स्कूल-कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को नशीले पदार्थों से बचाने के लिए टीओएफईआई के दिशा-निर्देशों में नौ गतिविधियों की लिस्ट दी गई है, जिन्हें स्कूलों और कॉलेजों को अपने परिसर को तंबाकू मुक्त रखने के लिए इनका अनुपालन करना होगा।

  • 1 परिसर के अंदर 'तम्बाकू मुक्त क्षेत्र' का संकेत प्रदर्शित करना
  • 2 प्रवेश/सीमा पर 'तम्बाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान' का बोर्ड प्रदर्शित करना
  • 3 परिसर में तम्बाकू के उपयोग का कोई प्रमाण नहीं
  • 4 तम्बाकू के नुकसान पर जागरूकता सामग्री का प्रदर्शन
  • 5 हर छह महीने में कम से कम एक तम्बाकू नियंत्रण गतिविधि का आयोजन करना
  • 6 तम्बाकू मॉनिटरों को नामांकित करना
  • 7 स्कूल आचार संहिता में तम्बाकू मुक्त नीति को शामिल करना
  • 8 शैक्षिक संस्थानों के चारों ओर 500मीटर की दूरी पर पीली रेखा बनाकर तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करना
  • 9 किसी भी दुकान या विक्रेता द्वारा 500मीटर  के दायरे में तंबाकू उत्पाद न बेचने को सुनिश्चित करना।

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