नाबालिगों को सिम कार्ड जारी करने के नियमों में संशोधन; डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत माता-पिता की सहमति हुई अनिवार्य

May 13, 2026 - 19:28
 0
नाबालिगों को सिम कार्ड जारी करने के नियमों में संशोधन; डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत माता-पिता की सहमति हुई अनिवार्य

नई दिल्ली (कमलेश जैन) भारत में मोबाइल SIM कार्ड आसानी से मिल जाते हैं, जिससे उनके गलत इस्तेमाल का खतरा बढ़ गया है। अब खबर है कि भारत में SIM कार्ड खरीदने के नियमों में बदलाव होने जा रहा है।‌
मिनिस्ट्री ऑफ़ टेलीकॉम ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे नाबालिगों को SIM कार्ड उनके माता-पिता या कानूनी गार्जियन की सहमति के बाद ही दें। इसलिए, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को SIM कार्ड नहीं मिल पाएंगे।
यह नया फैसला डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत लिया जा रहा है। इस एक्ट में नागरिकों के डेटा की सुरक्षा और उनकी डिजिटल पहचान को सुरक्षित रखने के लिए कई ज़रूरी नियम हैं। अब अलग-अलग मिनिस्ट्री अपने डिपार्टमेंट में इन नियमों को लागू कर रही हैं।
मिनिस्ट्री ऑफ़ टेलीकॉम के तहत आने वाले मामलों में, नाबालिगों के नाम पर SIM कार्ड देने के लिए KYC और माता-पिता की इजाज़त ज़रूरी कर दी जाएगी।
सरकार का मानना ​​है कि आजकल SIM कार्ड सिर्फ़ कॉल करने का ज़रिया नहीं रह गए हैं। बैंकिंग, OTP वेरिफिकेशन, ऑनलाइन KYC और डिजिटल अकाउंट जैसी कई सर्विस मोबाइल नंबर से जुड़ी हुई हैं। इसलिए, नियमों को और सख़्त किया जा रहा है।
नए नियम लागू होने के बाद, SIM कार्ड जारी करने के प्रोसेस में एक मज़बूत डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। बताया गया है कि अगर कोई नाबालिग SIM कार्ड के लिए अप्लाई करता है, तो उसके माता-पिता या गार्जियन की सहमति का एक डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा।

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

एक्सप्रेस न्यूज़ डेस्क बुलंद आवाज के साथ निष्पक्ष व निर्भीक खबरे... आपको न्याय दिलाने के लिए आपकी आवाज बनेगी कलम की धार... आप भी अपने आस-पास घटित कोई भी सामाजिक घटना, राजनीतिक खबर हमे हमारी ई मेल आईडी GEXPRESSNEWS54@GMAIL.COM या वाट्सएप न 8094612000 पर भेज सकते है हम हर सम्भव प्रयास करेंगे आपकी खबर हमारे न्यूज पोर्टल पर साझा करें। हमारे चैनल GEXPRESSNEWS से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद................