हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट नहीं लगाई तो 5000 का जुर्माना, अंतिम तिथि 30 जून

Apr 29, 2024 - 18:56
 0
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट नहीं लगाई तो 5000 का जुर्माना, अंतिम तिथि 30 जून

सिरोही (रमेश सुथार)  परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से 01 अप्रेल 2019 से पूर्व पंजीकृत सभी प्रकार के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगवाना अनिवार्य किया है। जिसकी अंतिम तिथि 30 जून 2024 है। 30 जून के बाद वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट नहीं होने पर प्रथम बार 5000 रू. का जुर्माना लगया जाएगा। जांच एंजेसियों को दुबारा मिलने पर 10 हजार का जुर्माना लगाया जायेगा। इसके अलावा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट बिना वाहनों की कार्यालय में किसी प्रकार का कार्य सम्पादित नहीं किया जायेगा। जिला परिवहन अधिकारी रजनीश विद्यार्थी ने बताया कि   01 अप्रेल 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों की हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट के लिए https://www.siam.in पर आवेदन कर सकते है।
यदि कोई व्यक्ति दूसरे जिले का रहने वाला है, वह भी अपने नजदीकी एजेंसी से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगवा सकता है। इसके लिए ऑनलाईन आवेदन करते समय अपने नजदी की ऐजेंसी का चयन करेंगे। पोर्टल पर आवेदक अपनी सुविधा अनुसार समय व तारीख चुन सकते है।

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

एक्सप्रेस न्यूज़ डेस्क बुलंद आवाज के साथ निष्पक्ष व निर्भीक खबरे... आपको न्याय दिलाने के लिए आपकी आवाज बनेगी कलम की धार... आप भी अपने आस-पास घटित कोई भी सामाजिक घटना, राजनीतिक खबर हमे हमारी ई मेल आईडी GEXPRESSNEWS54@GMAIL.COM या वाट्सएप न 8094612000 पर भेज सकते है हम हर सम्भव प्रयास करेंगे आपकी खबर हमारे न्यूज पोर्टल पर साझा करें। हमारे चैनल GEXPRESSNEWS से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद................