बहुचर्चित थानागाजी गैंगरेप के मामले में नाबालिग आरोपी को न्यायालय ने सुनाई उम्र कैद की सजा
चार आरोपियों को पहले हो चुकी है उम्र कैद की सजा

अलवर (अनिल/ अनिल गुप्ता) अलवर जिले के बहु चर्चित थानागाजी गैंगरेप मामले में पांचवें नाबालिग आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में चार आरोपियों को पहले ही आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है। एससी एसटी न्यायालय ने मामले में पांचवें आरोपी को लेकर बहस चल रही थी। डीएनए रिपोर्ट और गवाहों की गवाही के आधार पर न्यायालय ने नाबालिक आरोपी को भी दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
एससी/एसटी न्यायालय के विशेष लोक अभियोजन योगेंद्र सिंह खटाना ने बताया चार आरोपियों को पहले ही उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। पांचवा आरोपी नाबालिक था। उस मामले में एससी एसटी विशेष न्यायालय में मामले की सुनवाई चली। इस मामले में आज न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोग अभियोजन ने बताया कि इस मामले में डीएनए रिपोर्ट व साक्ष्य के आधार पर नाबालिग को दोषी माना गया। अभियोजन पक्ष की तरफ से न्यायालय में 31 गवाह पेश किए गए। साथ ही दस्तावेज भी पेश किए गए थे। पीड़िता से आरोपियों की शिनाख्त करवाई गई थी। इस मामले में अब सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है। यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी थानागाजी पहुंचे। तो इस मुद्दे पर जमकर राजनीति हुई। पहली बार देश में दुष्कर्म पीड़िता महिला को सीधे पुलिस में सरकारी नौकरी प्रदेश सरकार द्वारा दी गई।






