एकमुश्त समाधान योजना के तहत ब्याज एवं पेनल्टी पर मिलेगी छूट

31 अक्टूबर तक मूलधन जमा कराने वाले ऋणी को मिलेगा योजना का लाभ

Oct 14, 2025 - 13:38
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एकमुश्त समाधान योजना के तहत ब्याज एवं पेनल्टी पर मिलेगी छूट
अलवर ,(राजस्थान) अनुजा निगम से ऋण लेने वाले ऋणियों को एकमुश्त समाधान योजना के तहत 31 अक्टूबर तक मूलधन जमा कराने पर ब्याज एवं पेनल्टी में छूट प्रदान की जाएगी। 
 अनुजा निगम के परियोजना प्रबंधक लक्ष्मण सिंह ने बताया कि योजना के तहत 31 अक्टूबर तक बकाया मूलधन जमा कराने वाले ऋणियों का साधारण ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज माफ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति इस अवधि में बकाया मूलधन जमा नहीं करवा पाएगा वह 31 दिसम्बर 2025 तक बकाया मूलधन व साधारण ब्याज की राशि जमा करवाकर दण्डनीय ब्याज की राशि में छूट प्राप्त कर सकेगा। उन्होंने बताया कि एकमुश्त समाधान योजना अंतर्गत डिफाल्टर ऋणी 31 अक्टूबर तक अतिदेय मूलधन जमा कराकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। साथ ही पूर्व में हुई ऋण माफी योजना से वंचित ऋणी भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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