गोविन्दगढ़ के तत्कालीन प्रधान लियाकत खान निलंबित: भ्रष्टाचार के लग रहे थे आरोप, पंचायती राज विभाग ने की कार्रवाई
भ्रष्टाचार के मामले में लियाकत खान की पंचायत समिति सदस्यता समाप्त
गोविन्दगढ़, (अलवर) गोविंदगढ़ पंचायत समिति में राजनीतिक हलचल थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस शासन काल में प्रधान रसनाम गोपाल चौधरी को पद से हटाकर प्रधान नियुक्त किए गए लियाकत खान की पंचायत समिति सदस्यता भ्रष्टाचार के मामले में समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए गए।
पंचायती राज के अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उपसचिव द्वितीय के द्वारा 18 नवंबर को जारी किए गए आदेशों में बताया गया कि लियाकत खान वर्तमान समय मे सैदमपुर से पंचायत समिति सदस्य एवं तत्कालीन कार्यवाहक प्रधान पंचायत समिति गोविन्दगढ जिला अलवर द्वारा पंचायत समिति गोविन्दगढ में दिनांक 4.07.2023 को प्राप्त वित्तीय स्वीकृति के पश्चात् किये गये कार्यों में अनियमितता करने के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत पत्र की जाँच रिपोर्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अलवर से प्राप्त हुई।
इस जाँच रिपोर्ट में लियाकत खान को ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 में वर्णित प्रावधानों की पालना के अभाव में नियम विरूद्ध स्वीकृति जारी किये जाने हेतु उत्तरदायी माना गया है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार व अपकीर्तिकर आचरण की श्रेणी में आता है जिसके सम्बन्ध में लियाकत खान के विरूद्ध आरोप पत्र जारी किया गया है।
इस पर जारी किए गए आदेश में राज्य सरकार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए लियाकत खान वर्तमान में सैदमपुर से पंचायत समिति सदस्य एवं तत्कालीन कार्यवाहक प्रधान पंचायत समिति गोविन्दगढ, जिला अलवर को पंचायत समिति सदस्य गोविन्दगढ के पद से तत्काल प्रभाव से निलम्बित करती है तथा आदेश प्रदान करती है कि वह निलम्बन काल में पंचायत समिति गोविन्दगढ के किसी भी कार्य एवं कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे।