नाबालिक से दुष्कर्म के प्रयास पर पोक्सो कोर्ट का कड़ा फैसला: दो आरोपियों को 20 वर्ष व 5 वर्ष का कठोर कारावास

Nov 18, 2025 - 15:32
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नाबालिक से दुष्कर्म के प्रयास पर पोक्सो कोर्ट का कड़ा फैसला: दो आरोपियों को 20 वर्ष व 5 वर्ष का कठोर कारावास

अलवर (अनिल गुप्ता) विशिष्ट न्यायालय पोक्सो संख्या-1 ने मंगलवार को नाबालिक बालिकाओं से दुष्कर्म के प्रयास से जुड़े संवेदनशील मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को कठोर सजा से दंडित किया। अदालत ने एक आरोपी को 20 वर्ष तथा दूसरे को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला सामाजिक सुरक्षा, विशेष रूप से बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर न्यायपालिका की सख़्त मंशा को दर्शाता है।
अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत विवरण के अनुसार, वारदात उस समय हुई जब दो नाबालिक बालिकाएं अपने घर के बाहर खेल रही थीं। इसी दौरान सड़क निर्माण का कार्य कर रहे दो मजदूरों ने बहला-फुसलाकर उन्हें कुरकुरे दिलाने का लालच दिया और कुछ दूरी पर बनी एक झोपड़ी में ले गए। वहां दोनों आरोपियों ने अश्लील हरकत करने का प्रयास किया। जैसे ही बालिकाओं ने शोर मचाया, आरोपी डरकर उन्हें वापस घर के बाहर छोड़कर फरार हो गए।
घटनाक्रम के बाद दोनों पीड़िताओं ने तत्काल अपने परिजनों को पूरी बात बताई। परिजनों ने बिना देरी किए थाने में मामला दर्ज कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित जांच करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और अभियोजन पक्ष ने मजबूत पैरवी की। विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि प्रकरण के प्रमाणों, पीड़िताओं के बयानों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को दोषी मानते हुए कड़ी सजा सुनाई। न्यायाधीश जागेंद्र अग्रवाल ने दोनों आरोपियों के कृत्य को समाज के लिए अत्यंत घृणित बताते हुए यह सजा सुनाई। यह फैसला एक बार फिर साबित करता है कि बच्चों के खिलाफ किसी भी प्रकार की हरकत पर कानून सख्त रुख अपनाता है और ऐसे अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

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