जानलेवा हमले के तीन आरोपियों को एडीजे कोर्ट ने सुनाई दस साल की सज़ा
अलवर (अनिल गुप्ता)
अलवर एडीजे कोर्ट-3 ने मारपीट कर जानलेवा हमला करने के 2018 के बहुचर्चित मामले में एनईबी थाना क्षेत्र के तीन आरोपियों को दस वर्ष के कठोर कारावास और बीस हजार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। यह फैसला 14 गवाहों और 13 दस्तावेजों के आधार पर दिया गया।
विशिष्ट लोक अभियोजक अजीत यादव ने बताया कि 6 दिसंबर 2018 को खुदनपुरी में चंद्रप्रकाश, जयराम व भूपेंद्र अपने घर पर सो रहे थे। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले विनोद कुमार, जितेंद्र और रवि सहित परिवार के कुछ सदस्यों ने पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसकर उन पर हमला कर दिया। गंभीर मारपीट से पीड़ित पक्ष घायल हो गया था। घटना के बाद पीड़ितों ने मुकदमा दर्ज कराया, जिस पर पुलिस ने जांच कर आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की। मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत सबूतों के आधार पर अदालत ने विनोद, जितेंद्र और रवि को दोषी मानते हुए 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई।


