NH-248A पर भूमि अधिग्रहण को लेकर नोटिस जारी: 30 मार्च को होगी सुनवाई, संबंधित पक्ष को आवश्यक दस्तावेज और साक्ष्य भी लाने होंगे
रामगढ़ (अलवर) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 248-ए पर प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) और एलएचएस (लेवल क्रॉसिंग हटाकर सड़क) निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी आई है। इस संबंध में एसडीएम एवं सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति), रामगढ़ कार्यालय द्वारा प्रभावित भूमि धारकों को नोटिस जारी कर सुनवाई की तिथि निर्धारित कर दी गई है।
जारी नोटिस के अनुसार, रामगढ़ क्षेत्र में रेलवे ओवरब्रिज और एलसी-95 पर एलएचएस के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है। नेशनल हाईवे एक्ट 1956 के तहत इस परियोजना के लिए 26 फरवरी 2026 को एक अधिसूचना प्रकाशित की गई थी। इस अधिसूचना के विरुद्ध कुछ भूमि मालिकों ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं।
इन आपत्तियों पर सुनवाई 30 मार्च को सुबह 10 बजे एसडीएम कार्यालय, रामगढ़ में की जाएगी। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित पक्ष स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्हें अपने दावों के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज और साक्ष्य भी साथ लाने होंगे।
प्रशासन ने यह भी सूचित किया है कि यदि निर्धारित तिथि और समय पर कोई पक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो मामले का निस्तारण उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर एकपक्षीय रूप से कर दिया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी।
यह परियोजना क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुधारने और रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम की समस्या का स्थायी समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के संबंध में कुछ दुकानदारों और भूमि मालिकों द्वारा आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। 30 मार्च को होने वाली सुनवाई में इन आपत्तियों पर विचार किया जाएगा, जिससे परियोजना की आगे की दिशा तय होगी।