महिला उत्पीड़न प्रकरण में सख्त कार्रवाई: छेड़छाड़ व मारपीट के आरोपी को 3 वर्ष का कारावास, 11,500 रुपये जुर्माना
भीलवाड़ा, (बृजेश शर्मा) शाहपुरा थाना क्षेत्र में दर्ज महिला उत्पीड़न के एक संवेदनशील मामले में अतिरिक्त सेशन न्यायालय (महिला उत्पीड़न प्रकरण) भीलवाड़ा ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास और 11,500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला महिला सुरक्षा के प्रति न्यायालय की गंभीरता को दर्शाता है।
प्रकरण के अनुसार पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ थाना शाहपुरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 19 अक्टूबर 2020 की शाम वह अपने खेत में कपास समेटकर गांठ बांध रही थी। इसी दौरान रिश्ते में जेठ लगने वाला आरोपी दिनेश वहां पहुंचा और महिला को अकेला पाकर उससे जबरदस्ती करने का प्रयास किया। पीड़िता ने साहस दिखाते हुए विरोध किया और किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटकर घर पहुंची तथा सास-ससुर को घटना की जानकारी दी।
रिपोर्ट में यह भी उल्लेख था कि परिजनों ने जब आरोपी को समझाइश दी तो उसने उल्टा विवाद करते हुए मारपीट कर दी। इस पर पीड़िता की ओर से मामला दर्ज हुआ और पुलिस ने अनुसंधान प्रारंभ किया। जांच के दौरान आरोपी के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक एडवोकेट अदिति सेठिया ने प्रभावी पैरवी की। अभियोजन ने न्यायालय में 8 गवाहों के बयान तथा 11 दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर आरोप सिद्ध हो गए।
सभी साक्ष्यों और तर्कों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने आरोपी दिनेश को महिला उत्पीड़न, छेड़छाड़ और मारपीट के अपराधों में दोषी मानते हुए 3 वर्ष का कारावास और 11,500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायालय का यह निर्णय महिला सुरक्षा और न्यायिक दृढ़ता का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है।