मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना हो रही साकार
जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के कुल 99 हजार 703 लाभार्थियों को 11.46 करोड़ राशी हुई हस्तांतरित
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की बढ़ी हुई राशि का डीबीटी के माध्यम हुआ हस्तांतरण
खैरथल-तिजारा, 27 जून। राज्य सरकार सामाजिक और आर्थिक सम्बल प्रदान करने के हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं, इसी ध्येय को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पेंशन की विभिन्न श्रेणियां में वृद्धि की गई है इसे लोग न सिर्फ आर्थिक तौर पर सशक्त हो रहे हैं, बल्कि उनका जीवन भी बेहतर हो रहा है। यह वास्तविक वित्तीय समावेशन है पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में आ रहा है और डीबीटी का यही मुख्य उद्देश्य है। अब सामाजिक सुरक्षा नए मुकाम हासिल कर रही है और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ रहे हैं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में 15% बढ़ी हुई पेंशन का हस्तांतरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शर्मा ने लाभार्थियों से संवाद भी किया। जिला स्तर पर यह आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खैरथल किया गया। वहीं जिले के सभी ब्लॉक से भी लाभार्थी वीसी के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र सिंह यादव सहित सभी अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट सत्र में सामाजिक सुरक्षा के तहत मिलने वाली पेंशन में 150 रुपये का इजाफा करने की घोषणा की थी। ऐसे में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को न्यूनतम 1,000 रूपये से बढ़कर 1,150 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी।
खैरथल तिजारा जिले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक महेंद्र कुमार ने बताया कि जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के कुल 99 हजार 703 लाभार्थी हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 1 अप्रेल, 2024 से 75 वर्ष से कम आयु के विशेष योग्यजन पेंशनर्स को 1,150 रूपये प्रतिमाह, 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के विशेष योग्यजन पेंशनर्स को 1250 रूपये प्रतिमाह पेंशन स्वीकृत की गई है। वहीं, वृद्धावस्था पेंशन में पेंशनर को 1,150 रूपये प्रतिमाह और एकल नारी पेंशन के तहत 75 वर्ष से कम आयु की विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला को 1,150 रूपये प्रतिमाह और 75 वर्ष से अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला को 1500 रूपये प्रतिमाह की गई है।