NCR क्षेत्र में सख्त नियम: बिना वैध PUCC (प्रदूषण प्रमाण पत्र) के वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

Oct 5, 2026 - 15:32
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NCR क्षेत्र में सख्त नियम: बिना वैध PUCC (प्रदूषण प्रमाण पत्र) के वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

खैरथल (हीरालाल भूरानी)।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के अनुपालन में खैरथल-तिजारा जिले के NCR (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में कड़ा कदम उठाया गया है। जिले के अंतर्गत आने वाले सभी ईंधन स्टेशनों—पेट्रोल, डीजल, सीएनजी एवं एलपीजी पंपों पर ऐसे किसी भी वाहन को ईंधन नहीं दिया जाएगा, जिसके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC) उपलब्ध नहीं है।

​ANPR कैमरे और तकनीक से होगी अपात्र वाहनों की पहचान

​ईंधन पंपों पर बिना PUCC वाले वाहनों की निगरानी और पहचान के लिए ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) सिस्टम और अन्य अत्याधुनिक तकनीकी माध्यमों का उपयोग किया जाएगा। सिस्टम द्वारा नंबर प्लेट स्कैन होते ही वाहन के PUCC स्टेटस की जानकारी मिल जाएगी।

​आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं को मिलेगी छूट

​प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आपातकालीन स्थितियों में जनता को राहत दी जाएगी। चिकित्सा आपातकाल (Medical Emergency), कानून-व्यवस्था, शासकीय ड्यूटी, आपदा राहत अभियान अथवा GNCTD/NCR राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट विशेष परिस्थितियों से जुड़े वाहनों को ईंधन प्राप्त करने में छूट रहेगी।

​जिला प्रशासन की वाहन चालकों से अपील

​जिला प्रशासन ने जिले के सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए अपने वाहनों का वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC) समय रहते अनिवार्य रूप से बनवा लें या नवीनीकृत (Renew) करा लें, ताकि ईंधन भरवाते समय किसी प्रकार की परेशानी न हो।

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