जिले के राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों में 7 से लेकर 11 जनवरी तक अवकाश
कोटपूतली-बहरोड़, 6 जनवरी। शीत लहर एवं बढ़ती हुई सर्दी के दृष्टिगत 7 से 11 जनवरी 2025 तक जिला कोटपूतली-बहरोड़ में संचालित कक्षा 1 से 8वीं तक के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित किया गया है।
जिला कलक्टर एवं जिला आपदा एवं प्रबंधन आपदा प्राधिकरण कोटपूतली-बहरोड़ अध्यक्ष कल्पना अग्रवाल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अध्याय 4 की धारा 30 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोटपूतली-बहरोड़ जिले में संचालित कक्षा 1 से 8वीं तक के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए 7 से 11 जनवरी 2025 तक अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश केवल विद्यार्थियों हेतु लागू रहेगा। विद्यालय स्टाफ यथावत निर्धारित समय पर विद्यालय में उपस्थित रहेगा। आदेश के अनुसार जिले के समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें। यदि कोई संस्था प्रधान उक्त अवधि के दौरान कक्षा संचालन करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
- भारत कुमार शर्मा