आगामी त्योहारों से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन: अवैध पटाखों की तस्करी व बिक्री करते दो आरोपी गिरफ्तार,आतिशबाजी जब्त
भीड़भाड़ व रिहायशी इलाकों में सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर बेच रहे थे माल; विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज
डीग / राजस्थान
आगामी त्योहारों के मद्देनजर डीग जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के तहत डीग कोतवाली पुलिस ने अवैध पटाखों के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मेला मैदान क्षेत्र से अवैध रूप से पटाखे बेच रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए भारी मात्रा में आतिशबाजी का सामान जब्त किया है।
मेला मैदान में चल रही थी अवैध बिक्री
पुलिस के अनुसार, थाना कोतवाली के उपनिरीक्षक वीरविक्रम सिंह मय जाब्ता गश्त व लोकल स्पेशल एक्ट की कार्रवाई के दौरान ईकलैरा मोड पर मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि मेला मैदान, डीग में दो व्यक्ति कट्टों और कार्टूनों में अवैध पटाखे रखकर बेच रहे हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर दबोच लिया गया।
पकड़े गए आरोपियों का विवरण:
-
पवन कुमार (पुत्र तयोनारायण, उम्र 35 वर्ष, निवासी राजा मानसिंह समाधि के पीछे, कस्बा व थाना डीग कोतवाली)
-
गोविंद कुमार (पुत्र निरंजन, उम्र 22 वर्ष, निवासी मोरी मोहल्ला, कस्बा व थाना डीग कोतवाली)
भारी मात्रा में आतिशबाजी और स्काई शॉट्स बरामद
आरोपियों के कब्जे से बरामद कट्टों और कार्टूनों की तलाशी ली गई तो उनमें विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधित व भारी मात्रा में पटाखे पाए गए।
-
जब्त सामग्री में शामिल: स्काई शॉट्स (जैसे स्नाइपर, क्रैश, पेंटा स्काई मैजिक, मोरी मार्का स्वागत), फुलझड़ियां (परी), चकरी (हरि माधवन), मुर्गा छाप पटाखे, खुशी स्पेशल अनार, 555 पटाखे, हाइड्रो ग्रीन पटाखे, गंगा जमुना और आधी तूफान सूतली पटाखे आदि के कुल 29, 24, 39, 41, 47, 35, 45, 17, 20, 34, 48 पैकेट सहित कुल 02 गत्ते के कार्टून और 05 प्लास्टिक के रंगबिरंगे कट्टे (लाल, नीले, सफेद) बरामद किए गए।
विस्फोटक अधिनियम और BNS के तहत मामला दर्ज
पूछताछ के दौरान दोनों आरोपी पटाखों के भंडारण या बिक्री से संबंधित कोई वैध लाइसेंस या कागजात पेश नहीं कर सके। घनी आबादी और बाजार क्षेत्र में इस प्रकार अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री रखना आम जनता के जीवन को खतरे में डालना और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है।
इस कृत्य पर पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 5/9बी और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 288 के तहत मुकदमा संख्या 314/2026 दर्ज कर लिया है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि वे यह अवैध आतिशबाजी कहां से लाए थे और इसके पीछे कौन-सा नेटवर्क जुड़ा है।

