राजस्थान में पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव, माता-पिता को 50 फीसदी
जयपुर (कमलेश जैन)
राजस्थान में पेंशन को लेकर सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत पेंशन के नियम में बदलाव किया गया है। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सिविल सेवा नियमों में भी अहम संशोधन किया है। इसके तहत कर्मचारियों की मृत्यु के बाद आश्रितों को मिलने वाले पेंशन के नियम में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया गया है। पेंशन की सीमा बढ़ाने का भी फैसला सरकार ने लिया है।
माता-पिता को 50 फीसदी पेंशन-
अब तक कर्मचारी की मृत्यु के बाद माता-पिता को 30 फीसदी पेंशन मिलती थी, लेकिन नियम 62(3) को विलोपित कर दिया गया है। अब माता-पिता को भी 50 फीसदी पारिवारिक पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही मानसिक विमंदित या निशक्त बच्चों को शादी के बाद भी पारिवारिक पेंशन का हक मिलेगा। पहले यह सुविधा शादी के बाद समाप्त हो जाती थी। पेंशन की सीमा भी 8,550 रुपये से बढ़ाकर 13,750 रुपये तक कर दी गई है।


