विद्यार्थियों की पढ़ाई में खलल डाला तो खैर नहीं: रात 10 से सुबह 6 बजे तक डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध

Feb 12, 2026 - 01:53
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विद्यार्थियों की पढ़ाई में खलल डाला तो खैर नहीं: रात 10 से सुबह 6 बजे तक डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध

विद्यार्थियों के अध्ययन हितों की रक्षा के लिए पुलिस सख्त: रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर पूर्ण पाबंदी

खैरथल(हीरालाल भूरानी) : जिले में आगामी परीक्षाओं और विद्यार्थियों के अध्ययन हितों को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) मनीष चौधरी ने जिले में डीजे और बैंड बजाने को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि शांति व्यवस्था भंग करने वालों और विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा डालने वालों के खिलाफ पुलिस अब कोई नरमी नहीं बरतेगी।

रात 10 से सुबह 6 बजे तक सन्नाटा अनिवार्य एसपी मनीष चौधरी ने कड़े शब्दों में कहा कि रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक डीजे और बैंड बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। सुप्रीम कोर्ट और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इस समय सीमा के भीतर यदि कहीं भी तेज संगीत बजता पाया गया, तो पुलिस संबंधित संचालक और आयोजक के खिलाफ नियमानुसार सीधी कानूनी कार्रवाई करेगी।

परीक्षा काल के लिए विशेष अपील पुलिस अधीक्षक ने बताया कि केवल रात ही नहीं, बल्कि दिन के समय भी डीजे संचालकों को 'कम बेस' में म्यूजिक बजाने की समझाइश दी जाएगी। विशेषकर परीक्षा के दिनों में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान या रिहायशी इलाके में तेज आवाज के कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

नियम तोड़ा तो होगी सीधी कार्रवाई एसपी ने चेतावनी दी है कि पुलिस की टीमें लगातार गश्त करेंगी और ध्वनि प्रदूषण की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता से भी अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और भावी पीढ़ी के उज्ज्वल भविष्य के लिए शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने में सहयोग करें।

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