फर्जी दस्तावेजों पर 35 साल नौकरी करने वाली सहायक शिक्षिका को हाई कोर्ट ने राहत से किया इनकार, याचिका खारिज

Apr 4, 2026 - 19:07
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फर्जी दस्तावेजों पर 35 साल नौकरी करने वाली सहायक शिक्षिका को हाई कोर्ट ने राहत से किया इनकार, याचिका खारिज

इलाहाबाद (कमलेश जैन) इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 35 साल तक सहायक शिक्षिका के रूप में कार्यरत रही महिला की याचिका खारिज कर दी।
यह आदेश न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान की एकलपीठ ने दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धोखाधड़ी और जालसाजी से प्राप्त की गई कोई भी नियुक्ति शुरू से ही शून्य मानी जाती है और ऐसे मामलों में लंबे समय तक की गई सेवा कोई कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करती है।
वीणा मेनन 1989 में मेरठ के जूनियर हाई स्कूल में सहायक शिक्षक नियुक्त हुई थीं। विवाद तब शुरू हुआ जब मानव संपदा पोर्टल पर शैक्षिक दस्तावेज अपलोड करने की अनिवार्यता आई। याची ने वर्ष 1984 की अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट और प्रमाण पत्र जारी करने के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद में आवेदन किया, जो किन्हीं कारणों से रोका गया श्रेणी में था।
जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि याची ने हाई स्कूल परीक्षा में बैठने के लिए कक्षा आठ का जो स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टी.सी.) प्रस्तुत किया था, वह फर्जी था। इतना ही नहीं, इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए भी उसने कक्षा 11 की फर्जी टीसी का सहारा लिया था।
संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य ने भी पुष्टि की कि याची को कभी कोई हस्तलिखित मार्कशीट जारी नहीं की गई थी और उसका परीक्षा परिणाम परिषद के रिकॉर्ड में कभी घोषित ही नहीं हुआ था। याची की ओर से तर्क दिया गया था कि उसने 35 वर्षों तक संतोषजनक सेवा की है और इस स्तर पर उसकी योग्यता पर सवाल उठाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है।
अदालत ने माध्यमिक शिक्षा परिषद और बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा याची का वेतन रोकने और उसके दस्तावेज को रद करने की कार्यवाही को पूरी तरह वैध ठहराया। कोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी रेखांकित किया कि अनुच्छेद-226 के तहत मिलने वाला असाधारण अधिकार क्षेत्र उन लोगों के लिए नहीं है जो खुद धोखाधड़ी में लिप्त रहे हों। याचिका को मेरिट के आधार पर पूरी तरह से निराधार मानते हुए खारिज कर दिया गया।

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