ब्लैकमेलिंग का शिकार हुई युवती: वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ढाई महीने तक किया प्रताड़ित, मथानिया थाने में मामला दर्ज
बावड़ी/जोधपुर (निसार गौरी) जोधपुर ग्रामीण के मथानिया थाना क्षेत्र में एक युवती को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और उसका पीछा कर परेशान करने का एक गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की लिखित शिकायत पर मथानिया थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नामजद आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
- ढाई महीने तक लगातार बनाया मानसिक दबाव
पुलिस को सौंपी गई रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि आरोपी पिछले ढाई महीने से उसे लगातार परेशान कर रहा था। आरोपी ने 13 अप्रैल से 25 जून 2026 के बीच कई बार उसका रास्ता रोका और पीछा किया। इस दौरान आरोपी ने युवती को कोई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी और उस पर लगातार मानसिक दबाव बनाने लगा। पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा कि आरोपी की इन हरकतों और लगातार मिल रही धमकियों के कारण वह लंबे समय से अत्यधिक भय, डर और गहरे मानसिक तनाव के दौर से गुजर रही थी। आखिरकार तंग आकर उसने परिजनों को आपबीती बताई और पुलिस की शरण ली।
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मथानिया थाना पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308(3) (जबरन वसूली या डराने-धमकाने से संबंधित) एवं 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस की एक विशेष टीम गठित कर घटना की गहनता से जांच शुरू कर दी गई है।
थाना पुलिस अधिकारी, मथानिया का कहना है कि- "पीड़िता की शिकायत पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले में लगाए गए सभी आरोपों की सत्यता और तकनीकी साक्ष्यों की बारीकी से जांच की जा रही है। अनुसंधान में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।"
इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों ने मथानिया और आस-पास के क्षेत्रों में महिला सुरक्षा को लेकर गश्त और सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस का कहना है कि महिलाओं और युवतियों के विरुद्ध होने वाले किसी भी प्रकार के अपराध या उत्पीड़न पर प्रशासन 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।


