कृषि ऊपज मंडी खेरली में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित; जागृति योजना 2025 के तहत ग्रामीणों को दी कानूनी अधिकारों की जानकारी
खेरली (दिनेश लेखी) राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अनंत भंडारी तथा सचिव मोहनलाल सोनी के आदेशानुसार कृषि ऊपज मंडी खेरली में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का संचालन पैरा-लीगल वालंटियर्स दीपक बालोत एवं वीरेंद्र सिंह द्वारा किया गया, जिसमें लगभग 50 लाभार्थियों ने भाग लिया।
शिविर के दौरान नालसा की जागृति योजना 2025 के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। वक्ताओं ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य आमजन, विशेष रूप से ग्रामीण एवं वंचित वर्ग को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा विधिक सेवाओं एवं सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
इस अवसर पर उपस्थित लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया, पंचायत स्तर पर उपलब्ध सेवाएं तथा पैरा-लीगल वालंटियर्स की भूमिका के बारे में विस्तार से समझाया गया। साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत “सभी के लिए न्याय” के अधिकार की जानकारी भी प्रदान की गई।
शिविर में यह भी बताया गया कि किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या के समाधान के लिए लाभार्थी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या नजदीकी न्यायालय के फ्रंट ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। अंत में सभी उपस्थितजनों को महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देकर जागरूक किया गया।


