खैरथल के रिहायशी इलाकों में अवैध कबाड़ गोदाम बने 'टाइम बम', बिना फायर एनओसी के हो रहा संचालन
खैरथल (हीरालाल भूरानी नगर परिषद क्षेत्र के आवासीय इलाकों में संचालित अवैध कबाड़ गोदाम आमजन की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके हैं। भीषण गर्मी के इस मौसम में, घनी आबादी के बीच जमा प्लास्टिक, टायर और ज्वलनशील कबाड़ ने स्थानीय निवासियों की चिंता बढ़ा दी है। नियमों को ताक पर रखकर चल रहे इन गोदामों के पास न तो अग्निशमन विभाग की NOC है और न ही आवश्यक व्यापार लाइसेंस।
उल्लेखनीय है कि 24 अप्रैल 2025 को आनंद नगर कॉलोनी स्थित एक अवैध गोदाम में भीषण आग लग चुकी है, जिससे पड़ोसी मकानों को भारी क्षति पहुँची थी। इस घटना के बावजूद प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। संकरी गलियों में स्थित इन गोदामों में आग लगने की स्थिति में दमकल वाहनों का पहुँचना भी असंभव है, जिससे किसी बड़े जान-माल के नुकसान की आशंका बनी रहती है।
- नियमों की सरेआम धज्जियां
जांच में सामने आया है कि अधिकांश कबाड़ गोदाम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं। इनके पास अग्निशमन विभाग की एनओसी (NOC) नहीं है।, भूमि उपयोग परिवर्तन (CLU) की स्वीकृति नहीं है।
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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कोई अनुमति नहीं ली गई है।
गोदामों में जमा ई-वेस्ट और प्लास्टिक जलने पर निकलने वाली जहरीली गैसें बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक हैं। नागरिकों ने अब नगर परिषद और जिला प्रशासन से संयुक्त अभियान चलाकर इन गोदामों को आबादी क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित करने की मांग की है।
अतुल प्रकाश, जिला कलेक्टर का कहना है कि: "आवासीय कॉलोनियों में अवैध रूप से संचालित कबाड़ गोदामों की सूची तैयार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए नगर परिषद को पाबंद किया जाएगा। सुरक्षा मानकों से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।" —


