मतदान दिवस पर रहेगा सार्वजनिक अवकाश; 9 एवं 11 सितम्बर को मतदान केन्द्रों पर पहुंचकर मताधिकार का प्रयोग करें-जिला निर्वाचन अधिकारी
भरतपुर, (कौशलेन्द्र दतात्रेय) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 की घोषणा के बाद जिले में निर्धारित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार मतदान दिवस पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर कमर चौधरी ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार नगर निगम भरतपुर तथा नगरपालिका रूपवास एवं भुसावर में प्रथम चरण का मतदान बुधवार, 9 सितम्बर को तथा नगरपालिका नदबई, वैर, बयाना एवं उच्चैन में द्वितीय चरण का मतदान शुक्रवार, 11 सितम्बर को होगा।
प्रथम चरण में 2 लाख 38 हजार, द्वितीय चरण में 80 हजार से अधिक मतदाता डालेंगे वोट-
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रथम चरण में नगर निगम भरतपुर के 65 वार्डों के 201 मतदान केन्द्रों पर 2 लाख 11 हजार 359 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार नगरपालिका रूपवास के 25 वार्डों के 25 मतदान केन्द्रों पर 11 हजार 893 तथा नगरपालिका भुसावर के 25 वार्डों के 25 मतदान केन्द्रों पर 14 हजार 800 मतदाता मतदान करेंगे। उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण में 11 सितम्बर को नगरपालिका नदबई के 35 वार्डों के 35 मतदान केन्द्रों पर 24 हजार 617, नगरपालिका बयाना के 35 वार्डों के 35 मतदान केन्द्रों पर 29 हजार 14, नगरपालिका वैर के 25 वार्डों के 25 मतदान केन्द्रों पर 15 हजार 447 तथा नगरपालिका उच्चैन के 25 वार्डों के 25 मतदान केन्द्रों पर 11 हजार 481 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
11 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज करें प्रस्तुत-
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान दिवस पर मतदाताओं को 11 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में आधारकार्ड, वीबीजीराम जी मनरेगा कार्ड, बैंको/डाकघर द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्टकार्ड/आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइेसेन्स, पेनकार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदो एवं विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईकार्ड से कोई एक मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने जिले के सभी मतदाताओं से अपील की है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए वे मतदान दिवस पर अपने संबंधित मतदान केन्द्र पर पहुंचकर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। उन्होंने मतदाताओं से निर्भीक होकर अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि 9 सितम्बर एवं 11 सितम्बर 2026 को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश रहेगा। यदि किसी मतदान केन्द्र पर पुनर्मतदान की स्थिति बनती है, तो संबंधित मतदान क्षेत्र में पुनर्मतदान के दिन भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
कामगारों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश-
श्रम विभाग, राजस्थान के निर्देशों के अनुसार संबंधित नगरपालिका क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत सभी कामगारों, जिनमें आकस्मिक कामगार भी शामिल हैं, को मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र कामगार बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।

