मतदान के 48 घंटे पूर्व से सार्वजनिक सभा, जुलूस एवं चुनाव प्रचार पर रहेगा प्रतिबंध
भरतपुर, (कौशलेन्द्र दत्तात्रेय) जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर नगर निगम भरतपुर एवं नगरपालिकाओं के प्रथम चरण के मतदान को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष वातावरण में सम्पन्न कराने के लिए विभिन्न प्रतिबंध लागू किए हैं।
उन्होंने बताया कि 9 सितम्बर को सायं 6 बजे तक नगर निगम एवं नगरपालिकाओं की राजस्व सीमाओं के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक सभा या जुलूस आयोजित नहीं करेगा, उसमें उपस्थित नहीं होगा तथा लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं करेगा। पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशियों द्वारा घर-घर सम्पर्क करने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। इसके साथ ही चलचित्र, टेलीविजन अथवा अन्य माध्यमों से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का सम्प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। किसी भी प्रकार के संगीत समारोह, नाट्य अभिनय अथवा मनोरंजन कार्यक्रम के माध्यम से जनता को आकर्षित कर निर्वाचन संबंधी प्रचार करने पर भी रोक रहेगी। उन्होंने आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार दण्डनीय अपराध मानते हुए अभियोग चलाए जाने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने सभी उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कार्यापालक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों को आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नागरिकों से भी शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान के लिए प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों की पालना करने की अपील की गई है।

