निकाय चुनाव 2026: परिणाम के बाद विजय जुलूस निकालने पर पूरी तरह पाबंदी; कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए BNSS धारा 163 लागू
खैरथल | हीरालाल भूरानी
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित नगर निकाय आम चुनाव 2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए खैरथल जिला प्रशासन ने कड़े रुख का संकेत दिया है। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान और परिणाम आने के बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर ने किसी भी प्रकार के विजय जुलूस निकालने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है।
बीएनएसएस की धारा 163 लागू, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई
जिले के 7 नगरीय निकायों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 (पूर्ववर्ती CrPC की धारा 144) लागू कर दी गई है। इसके तहत चुनाव जीतने वाले पार्षदों, अध्यक्षों अथवा उपाध्यक्षों द्वारा किसी भी प्रकार का विजय जुलूस निकालने या सार्वजनिक रूप से भीड़ जुटाने की अनुमति नहीं होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने पुलिस अधीक्षक और सभी रिटर्निंग अधिकारियों (ROs) को आयोग के निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।
चुनावी तिथियों का विस्तृत कार्यक्रम
घोषित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार जिले की नगर पालिकाओं एवं नगर परिषदों में चुनाव प्रक्रिया निम्नलिखित तिथियों पर आयोजित होगी:
- प्रथम चरण का मतदान: 09 सितंबर 2026
- द्वितीय चरण का मतदान: 11 सितंबर 2026
- मतगणना: 14 सितंबर 2026
- अध्यक्ष पद का चुनाव: 21 सितंबर 2026
- उपाध्यक्ष पद का चुनाव: 22 सितंबर 2026
प्रशासन की अपील: शांति और व्यवस्था बनाए रखने में दें सहयोग
जिला प्रशासन ने सभी प्रत्याशियों, राजनीतिक दलों और उनके समर्थकों से आदर्श आचार संहिता और चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करने की अपील की है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि परिणाम घोषित होने के बाद यदि किसी भी प्रत्याशी या समर्थक द्वारा माहौल बिगाड़ने या नियमों का उल्लंघन कर विजय जुलूस निकालने का प्रयास किया गया, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

