एनसीआर में सख्ती: बिना वैध पीयूसीसी के नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, भरतपुर में परिवहन विभाग ने पेट्रोल पंपों पर दी नियमों की जानकारी
भरतपुर / कोशलेन्द्र दत्तात्रेय, 2 अक्टूबर
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM), नई दिल्ली के सख्त निर्देशों की पालना में एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत 1 अक्टूबर से एक बड़ा नियम लागू किया गया है, जिसके तहत बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र (PUCC) वाले किसी भी वाहन को पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। इस नई व्यवस्था की सुचारू निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा क्षेत्रवार निरीक्षकों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है।
पेट्रोल पंपों पर दी गई नियमों की जानकारी नियमों के कड़ाई से क्रियान्वयन को लेकर अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अभय मुदगल के निर्देशन में परिवहन विभाग के निरीक्षकों ने शुक्रवार को शहर के विभिन्न पेट्रोल पंपों और सार्वजनिक स्थानों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वाहन चालकों से मिलकर उन्हें इस नई व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
वाहन चालकों से समय पर पीयूसीसी बनवाने की अपील अधीक्षक अभय मुदगल ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने वाहनों का वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र (PUCC) अवश्य बनवा लें, वाहनों का नियमित रखरखाव कराएं और निर्धारित प्रदूषण मानकों का पूर्ण पालन करें। उन्होंने वाहन चालकों से अनुरोध किया है कि जब भी वे ईंधन भरवाने के लिए पेट्रोल पंप जाएं, तो अपना वैध पीयूसीसी अपने साथ जरूर रखें।
वायु गुणवत्ता सुधारने की पहल परिवहन विभाग अधिकारियों ने बताया कि इस सख्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और एनसीआर क्षेत्र की हवा की गुणवत्ता (Air Quality) में सुधार लाना है, ताकि नागरिकों को एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण मिल सके।

