दो से अधिक संतान होने के मामले में सरपंच पद का चुनाव शून्य घोषित

Sep 22, 2022 - 23:42
Sep 23, 2022 - 00:01
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दो से अधिक संतान होने के मामले में सरपंच पद का चुनाव शून्य घोषित

पहाड़ी (भरतपुर, राजस्थान/ भगवानदास) पंचायत समिति पहाड़ी की ग्राम पंचायत लाडमका के सरपंच पद का चुनाव जिला न्यायालय ने बुधवार को दोनो पक्षो की दलील सुनने के बाद शून्य घोषित कर दिया है। 
 जीतेन्द्र कुमार अधिवक्ता ने बताया है कि लाडमका ग्राम पंचायत के सरपंच पद के चुनाव वर्ष 17 जनवरी 2020को सम्पन्न हुआ था।जिसमें लाडमका निवासी हब्बू पुत्र रहमत मेंव ने 1232 मत प्राप्त कर प्रतिद्वन्दी अलीजान खान पुत्र इसराइल निवासी जोतकादर को 224 मतो से पराजित कर सरपंच पद हासिल कर लिया था। जिसको लेकर अलीजान  की ओर से एक चुनाव याचिका अन्र्तगत धारा 43 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 सपठित नियम 80 राजस्थान पंचायती राज. (निर्वाचन) नियम के तहत जिला न्यायाधीश भरतपुर के समक्ष चुनाव शून्य करने के लिए पेश की गई थी। 
याचिका बताया गया कि हब्बू सरपंच चुनाव लडने के योग्य नही था। क्योकि उसने आवेदन की उक्त तिथि को अपनी तीन संतान में हासम खान, तारिफ हुसैन व हसीन को पुत्र स्वीकार किया था। लेकिन हब्बू ने अपने नामांकन में तारिफ हुसैन, हसीन की जन्म तिथि नामांकन खण्ड तीन में गलत दर्शाई दी थी। जबकि दोनो पुत्रो का जन्म 27 नवम्बर 1995 के बाद का है। नामाकंन पत्र में तारीफ हुसैन की जन्म तिथि 10 अगस्त 1993 असत्य दिखाई गई। जबकि माध्यमिक परीक्षा परिणाम मे सही जन्म तिथि 8 फरवरी1996 अंकित है। इसी तरह से अपने पुत्र हसीन उर्फ मौहम्मद हसीन की जन्म तिथि नामाकंन पत्र में 14 जुलाई1994 असत्य दर्शित की है। जबकि हसीन ने आर.बी.एम सीनियर सैकेन्ड्री स्कूल गोपालगढ़ तहसील पहाडी जिला भरतपुर में शिक्षा प्राप्त की उसमे वास्तविक जन्म तिथि 10 अप्रेल 1998 दर्ज है। इसको लेकर नामाकंन के समय अलीजान ने तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी के समक्ष आपत्ति पेश की थी उसके बाद उसका नामाकंन स्वीकार कर लिया गया।जिसको लेकर अलीजन ने अपने वरिष्ठ अधिवक्ता गुलजार गोपाल खण्डेलवाल, जीतेन्द्र कुमार के जरिऐ याचिका दायर कर चुनाव को शून्य की अपील की गई। न्यायालय ने दोनो पक्षो की दलील सुनने के बाद बुधवार को साक्ष्यो के आधार पर सरपंच पद का चुनाव शून्य घोषित कर दिया है।

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