सड़क दुर्घटना के मामले में कोर्ट ने दिए 877805 रुपए हर्जाना देने के निर्देश

Dec 16, 2023 - 03:58
 0
सड़क दुर्घटना के मामले में कोर्ट ने दिए 877805 रुपए हर्जाना देने के निर्देश

रायसिंहनगर(संजय बिश्नोईं/श्रीगंगानगर) मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा अधिकरण रायसिंहनगर के न्यायाधीश अनिल कुमार शर्मा द्वारा एक सड़क दुर्घटना के मामले में मृतक के विधिक प्रतिनिधियों को 877805 रूपये हर्जाना देने के आदेश दिए। मृतक सरबजीत कौर दिनांक 26-02-2017 को परिवार सहित कार से ठाकरी पट्रौल पंप के पास से जा रही थी कि चालक ओमप्रकाश वल्द अमर सिंह निवासी - राजावाली तहसील-अबोहर ने बस को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए कार के टक्कर मारी, जिससे सरबजीत कौर को गंभीर चोटें लगी और जैर  ए- इलाज मृत्यु हो गई। न्यायालय ने बस चालक ओमप्रकाश,बस मालिक संजय मित्तल वल्द किशनलाल निवासी- श्रीगंगानगर व बस की बीमा कंपनी दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अबोहर तीनों को मृतका के पुत्र सुखजिंदर सिंह वल्द सुखचैन सिंह निवासी - लुहारा को 645445 रूपये व क्लेम याचिका दायरी दिनांक 24-11-2017 से 6% सालाना ब्याज यानि 232360 रूपये देने के आदेश दिए। पीड़ित परिवार की ओर से पैरवी वकील अजय कुमार तनेजा ने की।

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

एक्सप्रेस न्यूज़ डेस्क ll बुलंद आवाज के साथ निष्पक्ष व निर्भीक खबरे... आपको न्याय दिलाने के लिए आपकी आवाज बनेगी कलम की धार... आप भी अपने आस-पास घटित कोई भी सामाजिक घटना, राजनीतिक खबर हमे हमारी ई मेल आईडी [email protected] या वाट्सएप पर भेज सकते है हम हर सम्भव प्रयास करेंगे आपकी खबर हमारे न्यूज पोर्टल पर साझा करें। हमारे चैनल GEXPRESSNEWS से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद................ मौजूदा समय में डिजिटल मीडिया की उपयोगिता लगातार बढ़ रही है। आलम तो यह है कि हर कोई डिजिटल मीडिया से जुड़ा रहना चाहता है। लोग देश में हो या फिर विदेश में डिजिटल मीडिया के सहारे लोगों को बेहद कम वक्त में ताजा सूचनायें भी प्राप्त हो जाती है ★ G Express News के लिखने का जज्बा कोई तोड़ नहीं सकता ★ क्योंकि यहां ना जेक चलता ना ही चेक और खबर रुकवाने के लिए ना रिश्तेदार फोन कर सकते औऱ ना ही ओर.... ईमानदार ना रुका ना झुका..... क्योंकि सच आज भी जिंदा है और ईमानदार अधिकारी आज भी हमारे भारत देश में कार्य कर रहे हैं जिनकी वजह से हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षित है