नगर निगम, नगर परिषद व नगरपालिकाओं में मनोनीत पार्षदों को किया तत्काल प्रभाव से निरस्त

Jan 10, 2024 - 22:12
Jan 10, 2024 - 22:12
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नगर निगम, नगर परिषद व नगरपालिकाओं में मनोनीत पार्षदों को किया तत्काल प्रभाव से निरस्त

जयपुर, राजस्थान
राजस्थान सरकार ने 10 जनवरी 2024 को एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि राजस्थान के सभी मनोनीत पार्षदों के मनोनयन को निरस्त कर दिया गया है गहलोत सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिकाओं में मनोनीत सदस्यो (सहवृत) का मनोनयन भजनलाल सरकार ने निरस्त कर दिया है।स्वायत्त शासन विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है।

स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं विशिष्ट सचिव (हृदेश कुमार शर्मा) की ओर से आदेश में कहा गया है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 6 की उप धारा (1) के खण्ड (क) के परन्तुक (ii) में प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राज्य की समस्त नगर निगम, नगर परिषद एवं नगरपालिकाओं में मनोनीत किये गये सदस्यो (सहवृत)  को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से उनका मनोनयन निरस्त किया जाकर उन्हें (सहवृत) सदस्य से हटाया जाता है।

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