गोविन्दगढ़: घर मे घुसकर देसी कट्टे और धारदार हथियारों से हमला करने के मामले मे 3 आरोपियों को 7 साल की सजा
गोविंदगढ़ कस्बे में 9 वर्ष पूर्व रामगढ़ रोड स्थित परिवादी रमेशचंद्र गुर्जर के घर में घुसकर रात्रि देसी कट्टे और धारदार हथियारों से हमला करने के आरोप में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश गोपाल सैनी ने तीन आरोपियों को 7 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई।
प्रकरण अनुसार परिवादी रमेश गुर्जर ने 11 जुलाई 2015 को पुलिस थाना गोविंदगढ़ में मुकदमा दर्ज कराते आरोप लगाया है कि 10 जुलाई 2015 को रात्रि करीब एक बजे वह अपने परिवार के साथ घर में सो रहे थे। अचानक कुछ लोगों ने देसी कट्टे व धारदार हथियारों से हमला कर दिया। बाद में गोविंदगढ़ पुलिस में अनुसंधान कर माखन सिंह उर्फ डालचंद, नवीन सोनी, अमनदीप सिंह, नीरज व कलीम को दोषी मानते हुए अदालत में चालान पेश किया। माखन सिंह की मृत्यु हो जाने व कलीम के मफरूर घोषित होने के बाद अभियुक्त नवीन, अमनदीप व नीरज को सात वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई।