वाहन चालाकों को कार्यशाला में बताये वाहन संचालन के नियम
भरतपुर (कोशलेन्द्र दत्तात्रेय) 14 अगस्त। सड़क यातायात को और अधिक सुरक्षित बनाने एवं व्यवसायिक वाहन चालकों के हितों को ध्यान में रखने के उद्देश्य से परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, श्रम विभाग एवं पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वाधान में व्यावसायिक वाहन चालकों द्वारा निर्धारित समयावधि में वाहन संचालन विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन प्रादेशिक परिवहन कार्यालय भरतपुर में किया गया।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पीएल बामनिया ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 91 सहपठित मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट, 1961 के अन्तर्गत व्यावसायिक वाहन चालकों द्वारा प्रतिदिन 8 घंटे एवं सप्ताह में 48 घंटे वाहन चलाने के प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन अपेक्षित है इस हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्यशाला का आयोजन किया गया। बामनिया ने वाहन चालन की महत्तवता पर प्रकाश डालते हुये मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट, 1961 के अर्न्तगत व्यवसायिक वाहनों के स्वामियों को दो या अधिक कर्मचारी नियुक्त करने पर संस्था का श्रम विभाग के पोर्टल पर अपना पंजीयन कराने हेतु प्रोत्साहित किया।
जिला परिवहन अधिकारी अभय मुदगल, श्रम विभाग के निरीक्षक मनोज कुमार मीना एवं यातायात निरीक्षक अजय सिंह द्वारा इसके प्रावधानों एवं फीस इत्यादि के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर लगभग 60 व्यवसायिक वाहन स्वामी एवं चालक उपस्थित रहे।