विधिक जागरूकता एवं जनसेवा से जुड़े विविध कार्यक्रमों का आयोजन
भरतपुर, (कैशलेन्द्र दत्तात्रेय)। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भरतपुर द्वारा सचिव अनुतोष गुप्ता के नेतृत्व में विभिन्न स्थानों पर विधिक जागरूकता एवं जनसेवा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
नदबई स्थित आदर्श टैगोर शिक्षा समिति में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नदबई विकास राम चौधरी ने विद्यार्थियों को नैतिक मूल्यों का पालन करने तथा शिक्षा के माध्यम से प्रगति के लिए प्रेरित किया। सचिव अनुतोष गुप्ता ने छात्रों को नकल प्रकरण, बाल-विवाह, साइबर अपराध, पोक्सो अधिनियम, नालसा हेल्पलाइन 15100 एवं विधिक सहायता संबंधी जानकारी प्रदान कर उच्च आदर्श अपनाने का संदेश दिया। विद्यालय प्रबंधक सतीष शर्मा ने सभी अतिथियों का स्वागत एवं धन्यवाद ज्ञापित किया।
गुरूवार को नदबई मुख्यालय पर संचालित न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश परिसर में अधिवक्ताओं के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधिक सहायता सेवाओं, प्राधिकरण की कार्यप्रणाली एवं रालसा के विशेष अभियान लोक उपयोगी समस्याओं का सुलभ और त्वरित समाधान पर विस्तृत चर्चा की गई। सचिव गुप्ता एवं अध्यक्ष विकास राम चौधरी ने अधिवक्ता समुदाय से आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान में सहयोग देने का आह्वान किया, जिस पर अधिवक्ताओं ने सकारात्मक सहयोग का आश्वासन दिया।
नालसा द्वारा जारी त्रैमासिक विशेष अभियान के तहत बुडवारी कला गांव में सचिव गुप्ता द्वारा ग्रामीणों के बीच जनचर्चा आयोजित की गई। इसमें ग्रामीणों को विधिक सहायता, पोक्सो विधि, साइबर क्राइम, नालसा हेल्पलाइन, लोक उपयोगी सेवाओं के त्वरित समाधान तथा दस्तावेजों से जुड़े कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। चर्चा में अधिवक्ता जगदीश चंद सहित विभिन्न ग्रामीणों ने सहभागिता की।
इसके अतिरिक्त आज कुम्हेर रोड, नदबई क्षेत्र में बाल वाहिनियों का औचक निरीक्षण किया गया। बिना फिटनेस एवं बीमा वाले वाहनों को मौके पर जब्त कराया गया तथा समाप्त परमिट वाले वाहनों के संबंध में जिला परिवहन अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र प्रेषित किया गया। निरीक्षण में दस्तावेजों की वैधता, जीपीएस, अग्निशमन यंत्र, चिकित्सा बॉक्स एवं बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की गई। सचिव ने अभिभावकों से सुरक्षित बाल-वाहिनियों का चयन करने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की शिकायत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर में दर्ज कराई जा सकती है।
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