बैंकिंग आधार और टैक्स से जुड़े कार्यों की डेडलाइन 31 दिसंबर तक

Dec 30, 2025 - 13:34
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बैंकिंग आधार और टैक्स से जुड़े कार्यों की डेडलाइन 31 दिसंबर तक

लक्ष्मणगढ़ (अलवर/कमलेश जैन') साल 2025 खत्म होने वाला है, और इसके साथ ही कई ज़रूरी फाइनेंशियल कामों की डेडलाइन, अगर  31 दिसंबर तक ये काम पूरे नहीं करते हैं, तो इसके नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं, जिसमें पेनल्टी, इंटरेस्ट चार्ज और बैंकिंग सेवाओं या टैक्स रिफंड में देरी शामिल है। तीन ज़रूरी कामों, खासकर बैंकिंग, आधार और टैक्स से जुड़े कामों पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है।

  • 1. देरी से और रिवाइज्ड ITR फाइल करना ज़रूरी है 

इस साल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन 16 सितंबर थी। अगर आप डेडलाइन चूक गए हैं, तो आपके पास 31 दिसंबर तक देरी से रिटर्न फाइल करने का समय है। हालांकि, इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234F के तहत लेट फीस और सेक्शन 234A के तहत इंटरेस्ट लगेगा। जिन टैक्सपेयर्स ने समय पर अपना ITR फाइल किया था लेकिन उसमें गलतियाँ थीं, वे 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। रिवाइज्ड रिटर्न के लिए कोई लेट फीस नहीं है, लेकिन अगर टैक्स लायबिलिटी बढ़ती है, तो अतिरिक्त टैक्स और इंटरेस्ट देना होगा।

  • 2 GST और कंपनी फाइलिंग की डेडलाइन

फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए GST एनुअल रिटर्न (GSTR-9 और GSTR-9C) फाइल करने की डेडलाइन भी 31 दिसंबर, 2025 है। इसके अलावा, कंपनियों को भी इसी तारीख तक अपने एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट (MGT-7 और AOC-4) जमा करने होंगे। डेडलाइन चूकने पर भारी पेनल्टी लग सकती है।

  • 3. PAN-आधार लिंकिंग और बैंक लॉकर एग्रीमेंट

 अगर आपने 1 अक्टूबर, 2024 से पहले अपने आधार एनरोलमेंट ID का इस्तेमाल करके अपना PAN लिया था, तो 31 दिसंबर तक अपने PAN को आधार से लिंक करना ज़रूरी है। ऐसा न करने पर आपका PAN इनएक्टिव हो सकता है, जिससे आपकी कई बैंकिंग और टैक्स से जुड़ी सेवाओं में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा, जिनके पास बैंक लॉकर हैं, उन्हें अपने बैंक के साथ एक अपडेटेड लॉकर रेंटल एग्रीमेंट साइन करना होगा। डेडलाइन तक एग्रीमेंट अपडेट न करने पर लॉकर सील हो सकता है या उसका अलॉटमेंट कैंसिल हो सकता है।

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