मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण

Jan 20, 2026 - 13:12
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मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण

भरतपुर,(कौशलेन्द्र दत्तात्रेय) राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से मार्जिन मनी एवं ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराकर युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।
महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र चंद्रमोहन गुप्ता ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य स्वयं का उद्यम स्थापित करने अथवा विद्यमान उद्यम के विस्तार, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत सेवा, व्यापार एवं विनिर्माण क्षेत्र के उद्यम पात्र हैं।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत व्यक्तिगत आवेदक के साथ-साथ संस्थागत आवेदक जैसे एचयूएफ, सोसायटी, भागीदारी फर्म, एलएलपी फर्म एवं कंपनी भी पात्र होंगे। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। योजना अंतर्गत नवीन उद्यम स्थापना अथवा विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु भूमि, संयंत्र एवं मशीनरी, कार्यशील पूंजी, भवन, फर्नीचर एवं उपकरण आदि के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
उन्होंने बताया कि शैक्षणिक योग्यता के अनुसार ऋण सीमा निर्धारित की गई है, जिसमें 8वीं से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को सेवा व व्यापार क्षेत्र में अधिकतम 3 लाख 50 हजार रुपये तथा विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम 5 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध है। वहीं स्नातक, आईटीआई, डिप्लोमा प्रमाण पत्र धारकों को सेवा व व्यापार क्षेत्र में अधिकतम 5 लाख रुपये एवं विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। योजना में ऋण राशि पर अधिकतम 10 प्रतिशत तक मार्जिन मनी अनुदान तथा 100 प्रतिशत ब्याज अनुदान की सुविधा प्रदान की गई है। ऋण अवधि अधिकतम 5 वर्ष तक निर्धारित है तथा सीजीटीएमएसई बीमा राशि का 100 प्रतिशत पुनर्भरण भी किया जाएगा। 
ऋण प्रदान करने वाले प्रमुख संस्थानों में समस्त राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी एवं स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक एवं आरएफसी शामिल हैं। आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेजों में शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, संस्था आधार प्रमाण पत्र एवं उद्यम पंजीयन प्रमाण पत्र शामिल हैं। योजना से संबंधित अधिक जानकारी हेतु इच्छुक युवा जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र, भरतपुर से संपर्क कर सकते हैं।

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