कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग पाये जाने पर सीलिंग की कार्यवाही

Jan 23, 2026 - 05:19
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कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग पाये जाने पर सीलिंग की कार्यवाही
भरतपुर, (कौशलेन्द्र दत्तात्रेय) बीडीए के अतिक्रमण शाखा के प्रभारी अधिकारी, भू-अभिलेख निरीक्षक तथा पटवारी द्वारा 22 जनवरी को राष्ट्रीय राजमार्ग (आगरा-जयपुर रोड़) पर कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग पाये जाने पर सीलिंग की कार्यवाही की गई।
तहसीलदार बीडीए मनीष कुमार मीणा ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर खसरा नम्बर 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1816 व 1817 वाके ग्राम कस्बा चक नम्बर 1 भरतपुर में बीडीए की बिना स्वीकृति भूतल स्टेट प्राइवेट लिमिटेड की खातेदारी की कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि उक्त खसरा नम्बरों की भूमि पर भरतपुर विकास प्राधिकरण एक्ट 2025 की धारा 36 के तहत भवन सीलिंग की कार्यवाही की गई है।

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