नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थ दंड की सजा सुनाई

Feb 9, 2026 - 13:14
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नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थ दंड की सजा सुनाई

अलवर (अनिल गुप्ता) अलवर की पोक्सो कोर्ट संख्या-1 ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने और दोस्त के साथ मिलकर गैंगरेप करने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। पोक्सो कोर्ट-1 के न्यायाधीश जघेंद्र अग्रवाल ने दोनों आरोपियों को उम्रकैद यानी मरते दम तक की सजा से दंडित किया है। साथ ही दोनों आरोपियों पर 28-28 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में कुल 22 गवाहों के बयान और 26 दस्तावेज पेश किए गए, जिनके आधार पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपियों द्वारा किया गया कृत्य अत्यंत जघन्य है और इसका समाज पर गलत प्रभाव पड़ता है।
सरकारी वकील विनोद शर्मा ने बताया कि पीड़िता की मां ने 7 नवंबर 2024 को अलवर जिले के एक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी 6 नवंबर की रात घर पर सोई थी, लेकिन अगले दिन सुबह जब उसे चाय देने के लिए उठाया गया तो वह घर पर नहीं मिली। परिजनों को एक युवक पर शक हुआ, जब उसके घर पहुंचे तो वह भी घर से गायब था और उसकी बाइक भी नहीं मिली। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और तलाश शुरू की गई।
पुलिस द्वारा बरामदगी के बाद पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे अपने दोस्त के साथ भिवाड़ी ले गया, जहां एक कमरे में कई दिनों तक रखा गया और दोनों आरोपियों ने उसके साथ गैंगरेप किया। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया, जिसके बाद अदालत ने दोनों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

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