राजस्थान उच्च न्यायालय का बड़ा निर्णय, भीलवाड़ा के ’दाई हलीमा हॉस्पिटल ट्रस्ट’ का पंजीकरण निरस्त

Apr 2, 2026 - 19:08
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राजस्थान उच्च न्यायालय का बड़ा निर्णय, भीलवाड़ा के ’दाई हलीमा हॉस्पिटल ट्रस्ट’ का पंजीकरण निरस्त

भीलवाड़ा (राजकुमार गोयल) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने भीलवाड़ा स्थित वक्फ संपत्ति पर अवैध रूप से बनाए गए ’दाई हलीमा मैटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल ट्रस्ट’ के पंजीकरण को निरस्त करने का ऐतिहासिक आदेश दिया है। न्यायमूर्ति कुलदीप माथुर ने अहमद अली और मोहम्मद हारून लोहार द्वारा दायर रिट याचिका (एस.बी. सिविल रीट पीटिशन नं. 6267/2026) पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।
न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 की धारा 80 के अनुसार, इस अधिनियम के प्रावधान उन मुस्लिम वक्फ संपत्तियों पर लागू नहीं होते जो मुस्लिम वक्फ अधिनियम द्वारा शासित हैं।
अदालत ने सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग (अजमेर) द्वारा जारी आदेश और पंजीकरण प्रमाण पत्र दिनांक 02.02.2021, आयुक्त, देवस्थान विभाग (उदयपुर) द्वारा जारी आदेश दिनांक   20.03.2023 एवं सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग (अजमेर) द्वारा पारित संशोधित निर्णय दिनांक 22.07.2024 के आदेशों और दस्तावेजों को अवैध मानते हुए निरस्त कर दिया है।
 याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज भंडारी और अनिकेत टाटर ने दलील दी कि वक्फ संपत्ति (दरगाह गुल जी पीर) पर अवैध तरीके से ट्रस्ट बनाकर उसे देवस्थान विभाग में पंजीकृत कराया गया था, जो कि वक्फ अधिनियम और राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम के विरुद्ध था।
 याचिकाकर्ता मोहम्मद हारून लोहार के अनुसार, माननीय न्यायालय के इस आदेश के बाद अब - हॉस्पिटल के संचालन और देख-रेख हेतु राजस्थान वक्फ बोर्ड द्वारा 4 सितंबर 2024 को पारित प्रस्ताव (एजेंडा नंबर 16, प्रस्ताव संख्या 13/2024) को लागू किया जाएगा। वक्फ बोर्ड द्वारा भीलवाड़ा के स्थानीय मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक नई वक्फ कमेटी का गठन किया जाएगा। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के विरुद्ध संबंधित थानों में फौजदारी मुकदमा दर्ज कराने हेतु कानूनी सलाह ली जा रही है।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस निर्णय के बाद कानून के अनुसार आवश्यक परिणाम प्रभावी होंगे।

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