भरतपुर में पंचायतीराज आम चुनाव-2026 का बिगुल: जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के साथ बैठक आयोजित, आचार संहिता लागू

Oct 4, 2026 - 19:19
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भरतपुर में पंचायतीराज आम चुनाव-2026 का बिगुल: जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के साथ बैठक आयोजित, आचार संहिता लागू

भरतपुर: पंचायतीराज चुनाव-2026 की प्रशासनिक तैयारियां तेज, तीसरे और चौथे चरण में होगा मतदान; 20 नवंबर को आएंगे परिणाम

भरतपुर (कोशलेन्द्र दत्तात्रेय)

पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के अंतर्गत भरतपुर जिले में चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों और चुनाव कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी साझा की गई।

चरणवार मतदान और मतगणना का कार्यक्रम:

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भरतपुर जिले में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान तृतीय और चतुर्थ चरण में संपन्न होगा:

  • तृतीय चरण: नदबई, वैर, भुसावर और बयाना क्षेत्र।

  • चतुर्थ चरण: सेवर, उच्चैन और रूपवास क्षेत्र।

जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए 4 नवंबर तथा 14 नवंबर 2026 को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद 20 नवंबर 2026 को प्रातः 8 बजे से जिला मुख्यालय पर मतगणना शुरू होगी। इसके अतिरिक्त शीर्ष पदों के चुनाव इस प्रकार होंगे:

  • जिला प्रमुख: 25 नवंबर

  • उप जिला प्रमुख: 26 नवंबर

  • पंचायत समिति प्रधान: 27 नवंबर

  • उप प्रधान: 28 नवंबर

    वहीं, पंच एवं सरपंच के लिए तृतीय चरण में 6 नवंबर तथा चतुर्थ चरण में 16 नवंबर 2026 को मतदान निर्धारित किया गया है।

आदर्श आचार संहिता और चुनाव प्रचार के नियम:

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। नवीन निविदाएं, योजनाएं और विकास कार्य इस दायरे में रहेंगे, जबकि पूर्व स्वीकृत कार्य जारी रहेंगे।

प्रचार के दौरान वाहनों और सामग्री के उपयोग पर विशेष निर्देश दिए गए हैं:

  • जिला परिषद सदस्य चुनाव में अधिकतम 3, पंचायत समिति सदस्य में 2 और सरपंच चुनाव में 1 वाहन के उपयोग का प्रावधान है (इसके लिए रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति अनिवार्य है)।

  • मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में कटआउट, होर्डिंग या पोस्टर लगाने की अनुमति नहीं होगी। मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

मतदाता सुविधाएं और नियंत्रण कक्ष:

दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाएं और मतदान केंद्रों के समीप 'वोटर असिस्टेंस बूथ' बनाए जाएंगे। किसी भी शिकायत या सूचना के आदान-प्रदान के लिए जिला स्तर पर 24×7 निर्वाचन नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष नंबर 05644-220320 है।

बैठक में ओएसडी आईएएस भानु शर्मा, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी हेमंत शर्मा सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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