पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया आज से शुरू: 80 वर्ष से अधिक आयु वालों को पहले मौका
नई दिल्ली/जयपुर: (कमलेश जैन) केंद्र और राज्य सरकार के लाखों पेंशनभोगियों के लिए वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र (डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट/Life Certificate) जमा करने की प्रक्रिया आज, 1 अक्टूबर से औपचारिक रूप से प्रारंभ हो गई है। बिना किसी व्यवधान के अपनी मासिक पेंशन निरंतर प्राप्त करने के लिए पेंशन वितरण प्राधिकरणों के नियमानुसार पेंशनधारकों को प्रतिवर्ष अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रमाण पत्र जमा न कराने की स्थिति में पेंशन का भुगतान रोका जा सकता है।
आयु वर्ग के अनुसार तय की गई समय-सीमा
पेंशनभोगियों की सुविधा और बैंकों व ट्रेजरी में भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए प्रमाण पत्र जमा कराने की तिथियां आयु वर्ग के अनुसार अलग-अलग निर्धारित की गई हैं:
- 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के अति वरिष्ठ पेंशनभोगी: अति वरिष्ठ नागरिकों (सुपर सीनियर सिटीजन्स) को भीड़भाड़ और असुविधा से बचाने के लिए 1 अक्टूबर से ही प्रमाण पत्र जमा करने की विशेष छूट दी गई है। इनके लिए प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है।
- 80 वर्ष से कम आयु के सामान्य पेंशनभोगी: 80 वर्ष से कम आयु वाले पेंशनधारकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का अभियान 1 नवंबर से शुरू होगा।
- अंतिम तिथि: दोनों ही श्रेणियों के पेंशनभोगियों के लिए प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई है।
डिजिटल व ऑफलाइन माध्यमों से जमा करने की सुविधा
पेंशनभोगी अपनी सुविधानुसार संबंधित बैंक शाखा, ट्रेजरी कार्यालय या सीएससी (CSC) सेंटर जाकर भौतिक अथवा बायोमेट्रिक सत्यापन करा सकते हैं। इसके अलावा, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए 'जीवन प्रमाण' पोर्टल/ऐप और फेस ऑथेंटिकेशन (चेहरा प्रमाणीकरण) तकनीक के माध्यम से पेंशनभोगी घर बैठे भी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (DLC) आसानी से सबमिट कर सकते हैं। डाक विभाग की इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) सेवा के जरिए डाकिया भी घर आकर डिजिटल प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा प्रदान करता है।

