विद्यार्थियों को 'गुड टच-बैड टच', पोक्सो कानून और आत्म-सुरक्षा की दी जानकारी: भरतपुर में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित
भरतपुर, 04 अगस्त/कोश्लेंद्र दत्तात्रेय: राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार संचालित 'ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूजडे अभियान' (Transformative Tuesday Campaign) के तहत मंगलवार को जिले के विभिन्न सरकारी एवं निजी विद्यालयों में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भरतपुर के अध्यक्ष बलजीत सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य "शोषण के खिलाफ आवाज उठाओ, स्वयं अपने रक्षक बनो, गुड टच-बैड टच में फर्क समझो, सुरक्षित रहो" संदेश के तहत विद्यार्थियों को जागरूक करना रहा।
1. कानूनी अधिकारों और बाल संरक्षण अधिनियमों की विस्तृत जानकारी
अभियान के तहत न्यायिक अधिकारियों ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को उनके अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े प्रमुख कानूनों के प्रति जागरूक किया:
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पोक्सो अधिनियम (POCSO Act 2012): बाल यौन शोषण से संरक्षण और संबंधित कानूनी प्रावधान।
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किशोर न्याय अधिनियम (JJ Act 2015) व BNS 2023: किशोर न्याय प्रणाली, बाल अधिकार और 'भारतीय न्याय संहिता-2023' के तहत सुरक्षा नियम।
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हेल्पलाइन व सहायता: चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, निःशुल्क विधिक सहायता, एंटी-रैगिंग कानून, बाल विवाह निषेध और राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना की जानकारी।
2. 'गुड टच-बैड टच' और आत्म-सुरक्षा पर जोर
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चिचाना (उच्चैन) में विधिक जागरूकता शिविर को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नवीन कुमार किलानिया ने कहा:
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सर्वांगीण विकास: वर्तमान दौर में किशोरावस्था से ही सामान्य शिक्षा के साथ-साथ कानूनी जागरूकता (Legal Literacy) बेहद जरूरी है।
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सुरक्षित नागरिक: विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्हें 'गुड टच और बैड टच' में अंतर पहचानने तथा किसी भी अनुचित व्यवहार के खिलाफ तुरंत आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया गया।
3. साइबर सुरक्षा और डिजिटल जागरूकता
शिविरों के दौरान न्यायिक अधिकारियों ने डिजिटल युग में विद्यार्थियों को इंटरनेट और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के प्रति सचेत किया:
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साइबर जागरूकता: इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का सतर्कता से उपयोग और साइबर अपराधों से बचाव।
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डेटा सुरक्षा: व्यक्तिगत जानकारी (Data Privacy) को सुरक्षित रखने और ऑनलाइन फ्रॉड व बुलिंग से बचने के तरीके बताए गए।
4. 18 अगस्त को आयोजित होगा अभियान का अगला चरण
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार, अभियान के अगले चरण में 18 अगस्त (तृतीय मंगलवार) को जिले के अन्य शेष विद्यालयों में इसी विषय पर जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि अधिकाधिक विद्यार्थियों को कानूनी सुरक्षा संदेशों से जोड़ा जा सके।

