कंज्यूमर कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला :- गलती से दूसरे के खाते में पेमेंट होने पर बैंक को लौटानी होगी राशि
जोधपुर - कंज्यूमर कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला दिया कि ऑनलाइन ट्रांसफर पेमेंट सिस्टम के दौरान गलती से दूसरे के खाते में पेमेंट जमा होने पर इसकी शिकायत बाद बैंक को रुपए लौटाने होंगे। नागौरी गेट निवासी बुधाराम ने अधिवक्ता विशाल सारस्वत के माध्यम से कोर्ट में परिवाद देकर बताया कि उसके व्यवसाय का खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है। ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर करने के दौरान गलती से एक लाख रुपए अन्य के खाते में चले गए। इसकी शिकायत और सूचना तुरंत बैंक को दे दी। इसके बावजूद बैंक ने गलत खाते को फ्रीज नहीं किया और आधे रुपए ही लौटाए और 51 हजार रुपए वापस देने में टालमटोल कर रही है। बैंक की ओर से कोई जवाब नहीं आया। जिला उपभोक्ता फोरम आयोग द्वितीय के अध्यक्ष मलार खां मंगलिया तथा सदस्य बलवीर खुड़खुड़िया ने बैंक को व्यापारी के रुपए लौटाने की आदेश दिए।