पानी के तेज बहाव में सवारियों से भरी बस निकालने वाले वाहन चालक व परिचालक का लाइसेंस होगा निलंबित
भरतपुर, (कौशलेंद्र दत्तात्रेय) सवारियों से भरी बस को रुदावल-भरतपुर मार्ग पर 27 अगस्त को सेवला हैड पुलिया पर पानी के तेज बहाव में होकर निकाला जाने का वीडियो मिलने पर जिला कलक्टर कमर चौधरी के निर्देश पर परिवहन विभाग द्वारा वाहन चालक एवं परिचालक का लाइसेंस निलंबित करने की कार्यवाही की जा रही है।
जिला परिवहन अधिकारी अभय मुदगल ने बताया कि सेवला हैड पुलिया पर प्रशासन / पुलिस द्वारा सावधानी हेतु दोनो तरफ वेरिकेट्स लगाये गये थे। जिसे वाहन संख्या आरजे 05 पीए 3954 के वाहन चालक / परिचालक द्वारा वेरिकेट्स को हटाकर वाहन को पानी के तेज बहाव में निकाला गया है। इससे सवारियों की जान को जोखिम में डाला गया। उन्होंने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 184 के अन्तर्गत इस प्रकार का कृत्य अपराध है। उन्होंने बताया कि प्राप्त वीडियो में वाहन चालक द्वारा मोटर यान अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया।
उन्होंने बताया कि राजस्थान मोटर यान अधिनियम के तहत वाहन स्वामी किशन गोपाल पुत्र उदयराम निवासी सूपा, तहसील बयाना को 1 सितंबर को प्रातः 11 बजे, वाहन को संचालित करने वाले वाहन चालक / परिचालक के लाईसेन्स की प्रति मय लाईसेन्स का सम्पूर्ण विवरण एवं उक्त वाहन चालक / परिचालक, वाहन संख्या आरजे 05 पीए 3954 को कितनी समयावधि से संचालित कर रहा है का विवरण लिखित में प्रस्तुत करने के लिए पाबंद किया गया है।