भारतीय मजदूर संघ ने नई श्रम कानून की व्याख्या की

Jan 25, 2026 - 14:48
Jan 25, 2026 - 16:08
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भारतीय मजदूर संघ ने नई श्रम कानून की व्याख्या की

भीलवाड़ा  (राजकुमार गोयल) भीलवाड़ा आज दिनांक 25 जनवरी 2026 को भारतीय मजदूर संघ की जिला बैठक रजनी शतावत जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई जिसमें नए बने श्रम कानून की समीक्षा की गई भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री हरीश सुवालका ने बताया कि बैठक में भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश विधि सलाहकार प्रभाश चौधरी ने नई श्रम कानून की जानकारी दी उपस्थित सभी सदस्यों को देते हुए मजदूरों पर होने वाले फायदे और नुकसान की जानकारी दी चौधरी ने बताया कि नए श्रम कानूनों में पेमेंट की गारंटी नियुक्ति पत्र वेतन पर्ची सामाजिक सुरक्षा एवं श्रमिकों के स्वास्थ्य के बारे में सरकार ने जो नियमों में प्रावधान किया है उनके लिए सरकार की सराहना की किंतु इन कानून में श्रमिकों के नए कानूनों में  कुछ प्रावधानों पर एतराज करते हुए केंद्र सरकार से अपील की है भारतीय मजदूर संघ द्वारा दिए गए सुझाव को मानते हुए इन कानून में के प्रावधानों को जोड़ते हुए श्रमिकों के हितों की को सुरक्षित रखा जाए।

चौधरी ने बताया कि ईपीएफओ पेंशन में 7500 तक का प्रावधान किया जाए ठेका मजदूर सुविधा कमी मानदेय कर्मी को सम्मान कार्य सम्मान वेतन के कार्यों में लगाया जाए केंद्र के  न्यूनतम वेतन के साथ ही राज्य सरकार अपने प्रदेश के लिए प्रदेश स्तर का नियम बनाएं बैठक में उपस्थित विद्युत ठेका कार्मिक मानदेय कर्मी  डेयरी संविदा कर्मी ने अपनी अपनी समस्याएं बताई की सरकार के आदेशों की हवेलियों की जा रही है यदि मिनिमम वेज नहीं दिया गया तो विद्युत ठेका कार्मिक कार्य का बहिष्कार करेंगे अंत में  दिनेश कोठारी ने भी अपने विचार रखे  बैठक में माया प्रजापत देवेंद्र वैष्णव दिनेश  कोठारी मानसिंह दिनेश भट्ट सत्यनारायण शर्मा पदमा शर्मा सुशीला अणछी शंकर नायक राजेश जीनगर छोटू गुर्जर रतनलाल रामेश्वर खटीक महेश शर्मा लाड़ शर्मा रमेश दमामि रेणुका सुनीता रेखा मीनाक्षी निर्मला भेरूलाल महेंद्र सिंह मनोहर लाल अजय कुमार बलवान र आदि उपस्थित थे

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