कठूमर खेड़ली में खाद्य लाइसेंस एवं पंजीकरण शिविर आज
कठूमर (दिनेश लेखी)। खाद्य विभाग द्वारा एक दिवसीय खाद्य लाइसेंस, पंजीयन शिविर सुबह 12 बजे से शाम 3 बजे तक बस स्टैण्ड कठूमर, जवाहर चौक खेडली, एवं तसई कठूमर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर के निर्देशन में तीन खाद्य लाइसेंस पंजीयन शिविरों का आयोजन किया जायेगा।
इसके लिए ऐसे खाद्य कारोबारकर्ता जिनका किराना, खाद्य ऐजेन्सीज, दूध विक्रेता, डेयरी, चाट ठेले, फल सब्जी मण्डी के विक्रेता, अनाज के थोक एवं खुर्दरा विक्रेता, होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई निर्माता एवं विक्रेता, केटरिंग सर्विस, दवा विक्रेता, शराब ठेले, तेल मील, खाद्य पदार्थ निर्माता शामिल होकर लाभ ले सकते हैं। ताकि शिविर में सभी को आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानकारी दी जा सके एवं ऑनलाइन आवेदन करवाकर खाद्य लाइसेंस, पंजीयन जारी किये जा सकें।
विशेष जानकारी: सालाना 12 लाख से कम टर्न ओवर की बिक्री वाले छोटे खाद्य कारोबारकर्ता अपने एक फोटो एवं फोटो युक्त पहचान पत्र द्वारा आवेदन कर सकते हैं, सालाना 12 लाख से अधिक टर्नओवर की बिक्री वाले बड़े खाद्य कारोबारकर्ता अपने फर्म के जीएसटी पंजीयन, दुकान के स्वामित्व के साक्ष्य एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र द्वारा आवेदन कर सकते हैं, निर्माण इकाई वाले खाद्य कारोबारकर्ता काम में आने वाले उपकरणों की लिस्ट, पानी अगर काम में लेते हैं तो पानी की जांच रिपोर्ट, पार्टनरशिप डीड, कम्पनी का मेमोरेंडम, निर्माण इकाई के फोटोग्राफ भी साथ लावें, एफएसएसएई नियम के अनुसार बिना खाद्य लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन पाये जाने पर संबंधित खाद्य कारोबारकारे को ₹2 लाख से ₹10 लाख तक का जुर्माना किया जा सकता है।