नियम ताक पर रखकर बेच रहे थे दवाएं:लाइसेंस 8 दिन के लिए निलंबित
खैरथल (राजस्थान) हीरालाल भूरानी।
जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण कार्यालय, खैरथल-तिजारा ने नियमों की अनदेखी और गंभीर अनियमितताएं बरतने पर 'मैसर्स फैजान मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर' (चिकानी) के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। विभाग ने फर्म का औषधि अनुज्ञापत्र (ड्रग लाइसेंस) 8 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है।
सहायक औषधि नियंत्रक श्री नरोत्तम देव बारोठिया ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली के नियम 66(1) के तहत आदेश जारी करते हुए मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 9 सितंबर 2026 से 16 सितंबर 2026 तक के लिए निलंबित कर दिया है।
निरीक्षण में खुली थीं गोलमाल की परतें
औषधि नियंत्रण अधिकारी द्वारा 9 जुलाई 2026 को ग्रीन पार्क सोसायटी, वीपीओ-चिकानी स्थित इस स्टोर का औचक निरीक्षण किया गया था। जांच के दौरान मौके पर निम्नलिखित खामियां पाई गईं:
- निरीक्षण पुस्तिका न होना: मौके पर अनिवार्य Form-35 (निरीक्षण पुस्तिका) उपलब्ध नहीं मिली।
- बिलिंग में लापरवाही: नियमित विक्रय बिल जारी नहीं किए जा रहे थे। अंतिम बिल 25 जून 2026 को काटा गया था।
- रजिस्टर अधूरा: Schedule H1 रजिस्टर नियमानुसार मेंटेन नहीं था। इसमें अंतिम एंट्री 21 जून 2026 की पाई गई। साथ ही क्रय बिल भी सही क्रम (Chronological Order) में नहीं रखे गए थे।
- प्रतिबंधित/नियंत्रित दवाओं का हिसाब गायब: शेड्यूल H1 एवं NDPS श्रेणी की दवाओं—Tab. Clonafit 0.25 mg, Tab. Clonafit-BETA और Inj. Monocef-1 gm—का बिक्री रिकॉर्ड मांगे जाने पर संचालक प्रस्तुत नहीं कर सका।
नोटिस का जवाब न देने पर कार्रवाई
विभाग ने 24 जुलाई 2026 को फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया था। तय समय सीमा में कोई जवाब न मिलने पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी ने इसे लाइसेंस की शर्तों का सीधा उल्लंघन माना और निलंबन के आदेश जारी कर दिए।

